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नौतन थानाध्यक्ष को एसपी ने किया निलंबित

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एक व्यक्ति को धमकी देने के वायरल ऑडियो क्लिप मामले में एसपी अमितेश कुमार ने नौतन थानाध्यक्ष राहुल भारती को निलंबित कर दिया है.वहीं आरोप प्रारूप गठित कर विभागीय जांच के बाद कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया है.

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सीवान. एक व्यक्ति को धमकी देने के वायरल ऑडियो क्लिप मामले में एसपी अमितेश कुमार ने नौतन थानाध्यक्ष राहुल भारती को निलंबित कर दिया है.वहीं आरोप प्रारूप गठित कर विभागीय जांच के बाद कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया है. एसपी ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर से आठ जून को एक लिंक प्राप्त हुआ. उसमें ऑडियों में दो व्यक्तियों के द्वारा आपस में बातचीत करने का वार्तालाप सुनाई दिया. आडियो क्लिप की जांच स्वयं नौतन थाना जाकर किया.जांच के क्रम में नौतन थानाध्यक्ष राहुल भारती से प्राप्त ऑडियो के बारे में पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया गया कि यह मेरा ही ऑडियो है.ऑडियो क्लिप में एक तरफ नौतन थानाध्यक्ष एवं दूसरे तरफ नौतन थाना क्षेत्र के साहपुर खलवा निवासी चिकू सिंह है. राहुल भारती द्वारा बताया गया कि यह ऑडियों क्लिप 30 अप्रैल के शाम समय करीब साढ़े सात बजे का है.पूछताछ के क्रम में थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि उसको डांटने के क्रम में इस तरह का भाषा का प्रयोग किया है. प्राप्त ऑडियो क्लिप में राहुल भारती द्वारा विधायक, जिला परिषद, मुखिया एवं जनप्रतिनिधि को पूर्व में मारने-पीटने की बात को बोला गया है.इसके अलावा इनके द्वारा बोला गया है कि तुम लोगों को झूटा केस में फंसाकर किसी न किसी तरह जेल भेज देंगे. एसपी ने अपने आदेश में कहा है कि थानाध्यक्ष राहुल भारती के द्वारा इस तरह का वार्तालाप करना इनकाउंटर कर देने, आर्म्स एक्ट में फंसाकर जेल भेज देने, टारगेट में रखना एवं बिना गलती के भी किसी न किसी माध्यम से नाम फंसा देने की धमकी देना, विधि अनुकुल व योग्य पुलिस पदाधिकारी का कार्य प्रतीत नहीं होता है. थानाध्यक्ष जैसे एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए इस तरह का किया गया यह कृत्य जनप्रतिनिधि के संबंध में अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना इनके मनमानेपन, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्यहीनता का परिचायक है.इस मामले में राहुल भारती को उक्त आरोप के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, साथ ही आरोप प्रारूप गठित कर विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गयी है.

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