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पैक्स चुनाव : 25 अक्तूबर को मतदाता सूची होगी प्रकाशित

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नवंबर में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि की घोषणा कर दी है. जिले में पैक्स चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है.प्राधिकार द्वारा जारी की गई तिथि के अनुसार, प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा प्रपत्र-एम 1 में 4 अक्टूबर को प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना है.

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संवाददाता, सीवान. नवंबर में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि की घोषणा कर दी है. जिले में पैक्स चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है.प्राधिकार द्वारा जारी की गई तिथि के अनुसार, प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा प्रपत्र-एम 1 में 4 अक्टूबर को प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना है. इनके द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा स्वयं तैयार कर 8 अक्टूबर तक उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर 09 अक्टूबर को प्रकाशित किया जायेगा. आम नोटिस का प्रकाशन, जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे-आपत्तियों के निष्पादन की तिथि नौ अक्टूबर को अंकित किया गया है. दावा-आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 09 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है. इसके निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 अक्टूबर को किया जायेगा. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना प्रपत्र-एम 2 में निर्गत की जायेगी. समिति द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रमाणिकता की जांच संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा की जायेगी. राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा जारी पत्र के आलोक में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट, संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति के कार्यालय के सूचना पट, जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट एवं प्राधिकार के वेबसाइट पर किया जायेगा. सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना प्रपत्र-एम 2 में निर्गत की जायेगी. प्रपत्र एम-2 के सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर भी किया जाना है. 30 सितंबर को जारी होगी कट-ऑफ तिथि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने 30 सितंबर तक कट-ऑफ तिथि जारी की है. प्राधिकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जिला सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता सूची में दी गई सूचनाएं सही हों तथा कट-ऑफ तिथि तक सभी वैध सदस्यों सह-सदस्यों के नाम सूची में शामिल रहें.पैक्स की प्रबंध समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है.

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