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सभी बीडीओ व प्रखंड पंचायतीराज पदाधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण

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डीएम वैभव चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व किये जा रह कार्यों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी.

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प्रतिनिधि, सहरसा. डीएम वैभव चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व किये जा रह कार्यों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी. बैठक में अधिष्ठापित स्ट्रीट सोलर लाइट का भुगतान, बाढ़ आश्रय स्थल की मरम्मति, स्थानांतरित पंचायत सचिव के प्रभार आदान-प्रदार की स्थिति, चौदहवीं वित्त के तहत उपलब्ध करायी गयी राशि का अंकेक्षण, पंचायत सरकार भवन, पंचायत कार्यालय में रोस्टर के अनुसार कर्मियों की उपस्थिति, पंद्रहवीं वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि के विरुद्ध भुगतान व पूर्ण हो चूकी योजनाओं के संबंध में संबंधित पोर्टल पर प्रविष्टि, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना द्वितीय चरण सहित अन्य बिंदुओं के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गयी. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना दूसरे चरण के संबंध में जानकारी दी गयी कि इस योजना के तह जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जायेगा. प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जायेगा व लाभुक को प्रतिवर्ष पांंच लाख अनुदान का भुगतान किया जायेगा. सात लाभुकों में दो अनुसूचित जाति वर्ग से, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, एक पिछड़ा वर्ग से, एक अल्पसंख्यक समुदाय व एक सामान्य जाति से होंगे. लाभुक के आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. उसके पास चालान अनुज्ञप्ति होनी चाहिए. उसे सरकारी सेवा में कार्यरत, नियोजित नहीं होना चाहिए. किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक को उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए. सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जायेगा. जिसके लिए लिंक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. आवेदक को आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आधार, कार चालन अनुज्ञप्ति आवश्यक होगा. प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन के लिए एक यूनिक नंबर सिस्टम द्वारा जेनरेट किर जायेगा. जिसे आवेदक द्वारा पावती रसीद के रूप में भविष्य के पत्राचार के लिए रखा जायेगा. योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन कार्यालय में डाउनलोड कर प्रखंडवार व कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण किया जायेगा. तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुक का चयन चयन समिति के द्वारा किया जायेगा. इस योजना के लिए प्रखंडवार आवदेन करने की तिथि 25 अगस्त तक है. डीटीओ द्वारा प्रखंडवार व कोटिवार प्राप्त आवेदन के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण 27 अगस्त को किया जायेगा. डीटीओ द्वारा तैयार वरीयता सूची के आधार पर डीएम की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभुक के चयन के लिए 29 अगस्त की तिथि निर्धारित की गयी. आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन सूची का प्रकाशन पांच सितंबर को किया जायेगा. बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन डीटीओ के कार्यालय में 11 सितंबर से लगातार स्वीकार किये जायेंगे. डीटीओ द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला छह सितंबर से 10 सितंबर तक कराया जायेगा. आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर सीएफएमएस के माध्यम लाभुक के खाते में अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा. सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि 25 अगस्त तक आवेदन प्राप्त करें व इसे संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें. समीक्षा के क्रम यह तथ्य उभरकर समाने आया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नये स्टॉप निर्माण का लक्ष्य है. जिसके लिए छह अंचलों से भूमि उपलब्ध संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना है. संबंधित अंचलों को तत्संबंधी प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. जिससे बस स्टॉप निर्माण का कार्य अविलंब प्रारंभ कराया जा सके. बैठक में स्थानांतरित पंचायत सचिव के आदान-प्रदान के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गयी. समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गयी कि कुछ पंचायत सचिवों द्वारा अभी तक प्रभार का आदान-प्रदान नहीं किया गया है. डीएम ने इस पर गहरी नाराजगी प्रकट की व प्रभार आदान-प्रदान कार्य को अविलंब पूर्ण करते संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. पंचायतवार बाढ़ आश्रय स्थल मरम्मति की अद्यतन स्थिति समीक्षा के क्रम में सभी बीडीओ व प्रखंड पंचायतीराज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि क्षेत्र के बाढ़ आश्रय स्थल का भौतिक सत्यापन करते आवश्यकतानुसार छठे वित्त के तहत प्राप्त राशि से मरम्मति कार्य पूर्ण करा लें. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायत स्तर पर स्वच्छता कार्य में संलग्न कर्मियों के मानदेय की समीक्षा की गयी. निदेश दिया कि प्राप्त निदेशों के आलोक में नियमानुसार स्वच्छता कर्मियों का भुगतान सुनिश्चित करें. बीडीओ को इस कार्य के नियमित समीक्षा व पर्यवेक्षण के लिए निदेशित किया. छठे वित्त आयोग के तहत प्राप्त आवंटन का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करते हुए अपूर्ण योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश सभी बीडीओ, प्रखंड पंचायतीराज पदाधिकारी को दिया. साथ ही पन्द्रहवीं वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से पूर्ण हो चुकी योजनाओं को पोर्टल पर अविलंब अपलोड करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को विभागीय मानक व गुणवता का पालन करते सोलर स्ट्रीट लाइट संस्थापन का निर्देश दिया. समीक्षा के क्रम तथ्य उभरकर सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्येक पंचायत में चार वार्डों का चयन करते प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट का संस्थापन किया जाना प्रस्तावित है. चयन कार्य पूर्ण कर लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के तहत शेष बचे पंचायतों के सभी वार्डों में संबंधित ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि कार्य कराने व नियमानुसार भुगतान करने के लिए सहमत हैं तो उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वरीयता दी जायेगी. पंचायत कार्यपालक सहायक को पूर्ण हो चूकी योजनाओं से संबंधित विवरणी को ई-पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर अपलोड करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री नली गली पक्कीकरण योजना के तहत प्राप्त आवंटन के विरूद्ध व्यय समीक्षा क्रम में निर्देश दिया कि योजना क्रियान्वयन के बाद शेष बची राशि को कोषागार के उचित शीर्ष में जमा करें व तत्संबंधी प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध करायें. क्रियाशील पंचायत सरकार भवन व पंचायत कार्यालय में रोस्टर के अनुसार कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बीडीओ व प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी को दो ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करना है. साथ ही निरीक्षण के क्रम में योजनाओं का भौतिक सत्यापन भी करना अपेक्षित है. जुलाई माह में इस बिंदु का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण सभी बीडीओ व प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी. बैठक में जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सभी पंचायत सचिव, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी सहित अन्य मौजूद थे.

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