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चाय-पान की गुमटियों के साथ किराना दुकान तक में मिलने लगा है प्रतिबंधित सिरप

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चाय-पान की गुमटियों के साथ किराना दुकान तक में मिलने लगा है प्रतिबंधित सिरप

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जहां देखिए वहीं खाली बोतल का मिल जायेगा ढेर पतरघट. सूबे में पूर्ण शराबबंदी के बाद से प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ-साथ देसी-विदेशी शराब के व अब कफ सिरप व स्मैक का अवैध कारोबार व सेवन युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है. कोरेक्स के शौकीन युवा इन दिनों सुबह-शाम चाय पान की गुमटियों में जमे रहते हैं. प्रशासनिक अधिकारियों की शिथिलता के कारण इससे जुड़े तस्कर बेखौफ होकर पतरघट बाजार, पस्तपार बाजार, गोलमा बैंक चौक सहित सभी चौक-चौराहों पर युवाओं को उपलब्ध करवा रहे हैं. जिसके कारण इसकी इन दिनों जमकर बिक्री होती है. शराबबंदी से पूर्व सिर्फ दवा की दुकान में बिकने वाला कोरेक्स अब चाय-पान की गुमटियों के साथ साथ किराना दुकान तक में बिकने लगा है. पहले शहर, कस्बों तक उपलब्ध रहने वाला कोरेक्स अब गांव देहात में खेतों की पगडंडियों तक पहुंच गया है. जहां देखिए वहीं खाली बोतल का ढेर मिल जायेगा. कफ सिरप पर रोक अब अत्यंत आवश्यक हो गया है. क्योंकि यह 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के युवाओं को बहुत तेजी से अपनी चपेट में लेकर उसके भविष्य और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है. लेकिन इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाना स्थानीय पुलिस से संभव भी नहीं है. क्योंकि उसके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है. पुलिस इसके सेवन करने वाले को नहीं पकड़ पायेगी, क्योंकि ब्रेथ एनलाइजर मशीन से कोरेक्स सिरप का सेवन करनें वाले लोगों की जांच संभव ही नहीं है. प्रतिबंधित कफ सिरप कोरेक्स औषधि की श्रेणी में आता है. इसलिए औषधि नियंत्रण प्रशासन को इसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा. क्योंकि लाइसेंसी व गली मुहल्ले में खुले गैर लाइसेंसी दवा दुकानदारों द्वारा भी इसकी धडल्ले से बिक्री की जा रही है. चाय पान की दुकान, किराना दुकान सहित स्वतंत्र रूप से कोरेक्स का धंधा करने वाले कारोबारियों की बड़ी जमात खड़ी हो गयी है. लेकिन औषधि नियंत्रण प्रशासन के पास भी संसाधन नहीं के बराबर है. साथ ही विभाग सिर्फ लाइसेंसी दवा दुकानों में ही कार्रवाई कर सकती है. कोरेक्स सिरप मिलने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई इस पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन को संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाए जाने के साथ साथ इससे जुड़े कारोबारियों पर कड़े कानून लगाना होगा. पुलिस द्वारा अवैध कोरेक्स के आरोप में पकड़े गये कारोबारियों पर धारा 30 (ए) के तहत जबकि औषधि नियंत्रण प्रशासन के द्वारा पकड़े जाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है. जो जब्त कोरेक्स की मात्रा पर निर्भर करता है. प्रतिबंधित कफ सिरप की एमआरपी 132 रूपया मात्र है. लेकिन इस धंधे से जुड़े तस्कर इसे दो से ढाई सौ रूपया में बेचता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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