26.1 C
Ranchi
Tuesday, February 11, 2025 | 06:49 pm
26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

बिहार के बूचड़खानों की संख्या पर पटना हाईकोर्ट की नजर, सरकार से मांगी 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट

Advertisement

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार और पटना नगर निगम को नगरपालिका सीमा के भीतर कानूनी रूप से स्थापित बूचड़खानों की संख्या पर चार हफ्ते के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना. पटना में बूचड़खाने को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को तलब किया है. शहर में कानूनी रूप से कितने स्लॉटर हाउस हैं, इस पर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है. पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार और पटना नगर निगम को नगरपालिका सीमा के भीतर कानूनी रूप से स्थापित बूचड़खानों की संख्या पर चार हफ्ते के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी.

जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश

चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस. कुमार की खंडपीठ ने वकील संजीव कुमार मिश्रा की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. इसमें राज्य सरकार और पटना नगर निगम को पर्यावरण, सिविक हेल्थ और स्वच्छता से संबंधित जरूरी नियमों के संबंध में निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही जानवरों के साथ क्रूरता को रोकने वाले कानून के बारे में डिटेल्स पेश करने का निर्देश दिया गया है.

इन बातों का उल्लेख

पटना हाईकोर्ट के वकील और याचिकाकर्ता संजीव कुमार ने अदालत से सार्वजनिक जगह पर जानवरों के वध की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि ये अनहाइजनिक और संक्रामक है. खास तौर से स्कूली बच्चों के लिए बेहद असुरक्षित है. याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि वह संबंधित अधिकारियों को केवल नगर निगम की चुनी हुई जगह और तय इलाकों में मांस, मछली और चिकन की बिक्री की अनुमति देने का निर्देश दें.

अब 30 अगस्त को मामले में सुनवाई

जनहित याचिका को ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए अहम’ बताते हुए, खंडपीठ ने सरकार और नगर निगम से पर्यावरण और नगरपालिका कानूनों के तहत विस्तृत जवाब मांगा है. अब इस मामले की सुनवाई 30 अगस्त को होगी.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें