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Purnia news : सील किये जाएंगे पूर्णिया के अवैध पैथोलॉजी व नर्सिंग होम

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फर्जी अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे व सोनोग्राफी संस्थानों पर भी कसेगा शिकंजा

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पूर्णिया. जिले में अब बगैर विशेषज्ञ चिकित्सक, बगैर डिग्रीधारी, बगैर योग्य एवं अनुभवी लोगों के पैथोलॉजी, नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह का संचालन किसी के लिए भी करना असंभव होगा. स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए कमर कस ली है और जिलाधिकारी के आदेश से इसे अभियान का रूप दे दिया है. लम्बे समय से अवैध पैथलॉजी, नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह के संचालन की चली आ रही शिकायतों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाया है.

मालूम हो कि मेडिकल हब के नाम से मशहूर जिले के लाईन बाजार का इलाका दवा और चिकित्सा के मामले में अनेक पैथलॉजी, नर्सिंग होम, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह के लिए विशेष रूप से जाना जाता है. न केवल इस जिले बल्कि आसपास के सात आठ जिलों के अलावा बंगाल और नेपाल तक से लोग अपना इलाज कराने यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में पहुंचते हैं. जिसे लेकर यहां पैथलॉजी, नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह की भरमार है. जानकारी के अनुसार, इनमें से कुछ के द्वारा वैधानिक रूप से अनुज्ञप्ति के साथ पैथलॉजी, नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है जबकि कई मामलों पर स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि उनके द्वारा निर्धारित मानकों की अनदेखी की गयी है और अवैध रूप से इनका संचालन किया जा रहा है. ऐसे क्रिया कलापों पर रोक लगाने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ विभाग ने कानूनी कार्रवाई करने का सख्त निर्णय लिया है. क्योंकि ऐसे संस्थानों द्वारा न केवल रुपयों की अवैध उगाही ही की जाती है बल्कि मरीज की जान का भी खतरा रहता है.

संचालित संस्थानों से ली जा रही है सूचनाएं

सीएस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में संचालित पैथलॉजी, नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी आदि के संचालकों को उनके संस्थान के निबंधन के लिए अल्टीमेटम दिया गया है और सूचनाएं मांगी गयी हैं. विभाग द्वारा हर मामले से संबंधित कागजातों की जांच और समीक्षा की जायेगी उसके पश्चात निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी. सभी स्तरों पर कड़ाई से आदेश का अनुपालन किया जा रहा है. यह भी जानकारी मिली है कि सभी से उनके पैथोलॉजी, नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी आदि सेंटरों में कार्यरत कर्मियों की कुल संख्या, उनके अनुभव, योग्यता, विशेषज्ञता संबंधित सूचना की भी मांग की गयी है.

अस्पताल के लिए 12 व पैथोलॉजी के लिए 11 शर्तें हैं निर्धारित

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों एवं पैथोलॉजी की स्थापना के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गयीं हैं इनमें से अस्पताल व नर्सिंग होम के लिए विभाग द्वारा 12 व पैथोलॉजी के लिए 11 शर्तें निर्धारित हैं जिन्हें पूरा किये बगैर निबंधन कराना असंभव है अथवा इन शर्तों में से किसी एक की भी कमी पाए जाने पर उसे अवैध की श्रेणी में रखा जायेगा. इन शर्तों में प्रदूषण, बायोवेस्ट मेनेजमेंट, फायर, ट्रेड लाइसेंस, नगर निगम रशीद, चिकित्सक एवं पारामेडिकल स्टाफ की संख्या उनकी डिग्री, ऑनर के पहचान पत्र, मकान का एग्रीमेंट वगैरह शामिल हैं.

अवैध संचालन को प्रश्रय देनेवाले गृह स्वामियों पर भी होगी कार्रवाई

सिविल सर्जन ने बताया कि अवैध अस्पताल और पैथोलॉजी संचालकों पर कार्रवाई के साथ साथ वैसे गृह स्वामियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी जिनके घरों अथवा बिल्डिंगों में ऐसे अवैध कार्य किये जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाये गये इस कदम का असर अब दिखने लगा है. सिविल सर्जन कार्यालय में निबंधन से संबंधित मामले में तेजी आ गयी है मिली जानकारी के अनुसार सौ से भी ज्यादा लोगों द्वारा नये आवेदन जमा किये गये हैं. इसके पूर्व जिले में लगभग 300 पैथोलॉजी, 142 नर्सिंग होम एवं 121 अल्ट्रासाउंड निबंधित हैं. वहीं कई अलग अलग तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं.

कहते हैं अधिकारी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के निजी अस्पतालों, पैथोलॉजी आदि से वैधता निबंधन की अपील की गयी है. उन सभी की जांच और निरीक्षण के बाद हर तरह से वैध पाए जाने वाले संस्थानों को अनुज्ञप्ति दी जायेगी एवं अवैध संस्थान को सील करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. गलत को किसी भी सूरत में प्रश्रय नहीं दिया जायेगा.

डॉ. प्रमोद कुमार कनौजिया, सिविल सर्जन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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