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राशनकार्ड धारियों के लिए 30 सितंबर तक ई-केवाईसी कराना जरूरी

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जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया

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पूर्णिया. जिले के सभी पीडीएस राशनकार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी की अनिवार्यता को देखते हुए विभाग ने इसके लिए अंतिम तिथि की घोषणा कर दी है. जिला आपूर्ति कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार आगामी 30 सितंबर 2024 तक राशन कार्ड के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करा लेना अनिवार्य कर दिया गया है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि राज्य अंतर्गत किसी भी संधारित ई-पॉस (ePoS) यंत्र के माध्यम से निःशुल्क ई-केवाईसी आधार सीडिंग कराया जा सकता है. उन्होंने कहा राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो किसी कारण से राज्य के बाहर क्रमशः केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पांडुचरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर यदि अन्य राज्यों में कार्य/निवास कर रहे हैं तो उस राज्य में ही अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई- केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं. अन्यथा जिनका ससमय ई-केवाईसी नहीं होगा उनको राशन से वंचित होना पड़ेगा. ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुक का नाम राशन कार्ड से हट जाएगा. इस बाबत सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को राशन कार्ड के सभी सदस्यों का निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी करने का निर्देश दिया गया है. ताकि कोई भी लाभुक राशन पाने से वंचित नहीं रहें. राशन कार्ड में वर्णित सभी सदस्यों को ई-केवाईसी करना अनिवार्य है. जिन उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी नहीं होगा उन्हें भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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