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मखाना की क्षति होने पर भी मुआवजा देने की तैयारी

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मखाना फसल की क्षति होने पर भी मुआवजा मिलेगा. विकास आयुक्त ने मखाना फसल को राज्य फसल सहायता योजना के तहत अधिसूचित करने का निर्देश दिया है.

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– फसल सहायता योजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग को सौंपने पर विचार संवाददाता, पटना मखाना फसल की क्षति होने पर भी मुआवजा मिलेगा. विकास आयुक्त ने मखाना फसल को राज्य फसल सहायता योजना के तहत अधिसूचित करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरी करने का निर्देश दिया है. फसल कटनी प्रयोग से संबंधित आयोजन सूची सहकारिता विभाग को सौंपने का आदेश कृषि विभाग और सांख्यिकी निदेशालय को दिया है. वर्तमान में धान, मकई, सोयाबीन, अगहनी आलू, अगहनी बैंगन, अगहनी टमाटर व अगहनी गोभी अधिसूचित हैं. अलग-अलग जिलों में इन फसलों को अधिसूचित किया गया है. संबंधित जिलों में इन फसलों की 20 फीसदी और इससे अधिक क्षति होने पर मुआवजा मिलता है. मखाना के अधिसूचित होते ही इसकी व्यापक पैमाने पर खेती वाले जिले में फसल क्षति पर मुआवजा मिलना शुरू हो जायेगा. फसल सहायता योजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग से कराने की सिफारिश विकास आयुक्त ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना का क्रियान्वयन सहकारिता विभाग की जगह अब कृषि विभाग से कराने पर विचार करने का निर्देश दिया है. राज्य स्तरीय समन्वय समिति को विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है. सहकारिता और कृषि विभाग की संयुक्त बैठक कर इस पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया है. वर्तमान में फसलों की क्षति होने पर सर्वे का काम कृषि विभाग की ओर से किया जाता है. कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसान ही आवेदन करते हैं. मुआवजा राशि का वितरण सहकारिता विभाग की ओर से किया जाता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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