प्रमोद झा, पटना बिहटा एयरपोर्ट के रनवे व पैरलल टैक्सी ट्रैक (पीटीटी) के विस्तार के लिए 190.50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. जमीन अधिग्रहण करने के एवज में विस्थापित होनेवाले लोगों को जमीन का मुआवजा भुगतान के साथ उन्हें दूसरी जगह पर बसाने की योजना है. इसके लिए लगभग 430 परिवारों को मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बना कर उसमें शिफ्ट किया जायेगा. रनवे व पैरलल टैक्सी ट्रैक विस्तार के लिए जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित जमीन के अधिग्रहण को लेकर बिहटा में स्थानीय लोगों का विरोध हो रहा है. ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से विस्थापित होनेवाले लोगों को जमीन व स्ट्रक्चर का मुआवजा भुगतान करने के अलावा लोगों को पुनर्वास करने संबंधी विकल्प पर सरकार को प्रस्ताव भेजा है. आधिकारिक सूत्र ने बताया कि विस्थापित लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था होने से उन्हें सुविधा मिलेगी. ऐसे लोगों को रहने के लिए खुद से मकान बनाने में परेशान नहीं होगी. पुनर्वास के तहत विस्थापित लोगों को नया मकान बना कर दिया जायेगा. पुनर्वास की व्यवस्था होने से जमीन अधिग्रहण करने की राह आसान होगी. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से मांगा ब्योरा बिहटा एयरपोर्ट रनवे विस्तार का काम करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ब्योरा मांगा गया है. ताकि दिशा के अनुसार जमीन का अधिग्रहण किया जा सके. रनवे को 2500 मीटर से बढ़ा कर 3658 मीटर करने की योजना है. इसके लिए 173.50 एकड़ जमीन की जरूरत है. जिला प्रशासन की ओर से रनवे विस्तार के लिए बिहटा एयरपोर्ट की पूरब दिशा में शरर्फुद्दीनपुर गांव व पश्चिम दिशा में कोरहर गांव में निरीक्षण कर जमीन चिह्नित हुई है. सूत्र ने बताया कि अगर किसी एक दिशा में रनवे का विस्तार होने पर उस इलाके की केवल जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा. इससे दूसरी दिशा में चिह्नित जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा. 430 घरों के अलावा हैं धार्मिक स्ट्रक्चर बिहटा एयरपोर्ट के रनवे व पैरलल टैक्सी ट्रैक विस्तार के लिए चिह्नित जमीन अधिग्रहण में 441 स्ट्रक्चर हैं. इनमें 430 घरों के अलावा शेष धार्मिक स्ट्रक्चर हैं. बिहटा एयरपोर्ट की पूरब दिशा में स्थित शरर्फुद्दीनपुर गांव में रनवे के एलाइनमेंट में 119 पक्के मकान, 35 कच्चे मकान, एक-एक धार्मिक संरचना है. रनवे बनने से 154 घरों के पुनर्वास की आवश्यकता होगी. पश्चिम दिशा में कोरहर गांव में 143 पक्के मकान, 103 कच्चे मकान व सात छोटे धार्मिक संरचना हैं. इनमें 246 घरों के पुनर्वास की आवश्यकता होगी. पैरलल टैक्सी ट्रैक के निर्माण में शर्फुद्दीनपुर गांव में 17 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. चिह्नित जमीन पर 30 पक्के मकान, एक प्राथमिक विद्यालय व एक धार्मिक स्ट्रक्चर है. जमीन चिह्नित करने का काम अधिकारियों की टीम ने किया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है