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बिहार उपचुनाव 2021: प्रत्याशियों को रोड शो और जुलूस की इजाजत नहीं, जानिये कैसे होगी इस बार वोटों की गिनती

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बिहार विधानसभा के दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव में इस बार कई पाबंदियां लागू की गइ है. उम्मीदवारों को रोड शो और जुलूस की इजाजत नहीं दी गइ है. वहीं विजय जुलूस भी इसबार नहीं निकाले जाएंगे.

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कुशेश्वरस्थान और तारापुर सीटों के लिए हो विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों को किसी भी स्थिति में रोड शो करने और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी. चाहे प्रतिनिधि नामांकन करने के लिए जाएं या चुनाव प्रचार करने के लिए निकलें. इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित होनेवाले प्रतिनिधियों को विजय जुलूस भी निकालने की अनुमति नहीं होगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बुधवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक में इसकी जानकारी दी.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राजनीतिक दलों को मतदान के दौरान और मतगणना के दौरान निर्धारित समय पर पोलिंग और काउंटिंग एजेंटों के तैनाती करने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि अगर किसी पार्टी के एजेंट मतदान और मतगणना के समय मौजूद नहीं रहते हैं फिर भी निर्धारित प्रक्रिया को पूरी करने के साथ ही निर्धारित समय पर मतदान और मतगणना शुरू हो जायेगी.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गयी है. ऐसे में मतगणना के समय सबसे पहले बैलेट पेपर के मतपत्रों की गिनती शुरू होगी उसके बाद इवीएम के मतदान की गिनती शुरू होगी. सभी प्रत्याशियों को इवीएम के अलावा बैलेट पेपर के मतदान की गिनती के लिए अलग से काउंटिंग एजेंट बहाल करने की सूचना दी गयी है.

Also Read: Bihar Panchayat Election: दूसरे चरण का मतदान कल, चौथे फेज के लिए प्रत्याशियों को मिला चुनाव चिन्ह

प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने और उसके बाद जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा. प्रत्याशी सिर्फ तीन वाहनों पर ही नामांकन पत्र दाखिल करने जा सकते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर बाहर तक ही वाहन जा सकता है.

चुनाव प्रचार के लिए इनडोर सभा करने के लिए सिर्फ 200 लोगों या क्षमता के 30 प्रतिशत सीट में जो कम होगा उतनी संख्या में लोग शामिल होंगे. आउटडोर स्टेडियम में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत या स्टार कैंपनेर के रहने पर 1000 लोग ही सभा में शामिल हो सकेंगे.

मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल प्रत्याशियों के प्रचार के लिए अधिकतम 20 स्टार प्रचारक और मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय राजनीतिक दल 10 स्टार प्रचारक की नियुक्ति कर सकते हैं. रोड शो की अनुमति नहीं दी जायेगी. डोर-टू-डोर कैंपेंन में सिर्फ पांच लोग ही शामिल हो सकते हैं. मतदान कराने वाले सभी मतदानकर्मियों का डबल डोज टीकाकरण अनिवार्य होगा. चुनाव प्रचार में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाना है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में दो लाख 57 हजार 153 मतदाता हैं, जबकि तारापुर विधानसभा क्षेत्र में तीन लाख 27 हजार 242 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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