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समस्तीपुर: ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब तस्कर वीडियो राय की 3.5 करोड़ की आठ संपत्ति को किया जब्त

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प्रवर्तन निदेशालय ने शराब तस्कर वीडियो राय की 3.5 करोड़ की आठ संपत्ति को जब्त कर लिया है. इडी ने तीन एफआइआर दर्ज कर वीडियो राय को शराब की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से बड़ी अचल संपत्ति अर्जित करने का दोषी माना है.

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पटना. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब तस्कर वीडियो राय और उसके परिवार के लोगों की आठ अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है. धन शोधन मामले में पीएमएलए 2002 के तहत ईडी ने यह कार्रवाई कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर में स्थित करीब तीन करोड़ 51 लाख 14 हजार रुपये मूल्य की संपत्तियों को जब्त किया है.

22 फरवरी को शुरू हुई थी जांच 

इडी ने आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के आधार 22 फरवरी को इसीआर दर्ज कर वीडियो राय और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी. इडी की जांच से पता चला कि वीडियो राय ने शराब की खरीद-बिक्री और अन्य आपराधिक गतिविधियों से करोड़ों की अचल संपत्ति अर्जित की है.

मनगढ़ंत आइटीआर दाखिल करता था

वीडियो राय अपनी काली कमाई को छिपाने के लिये रिश्तेदारों और परिवार के लोगों को पैसा देता था. बदले में विभिन्न बैंक में उनके खातों का उपयोग कर रहा था. इसके अलावा वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर मनगढ़ंत आइटीआर दाखिल करता था.

मामले की जांच अभी भी चल रही है

इडी की जांच से यह भी पता चला कि अचल संपत्तियों- भूमि को तीसरे पक्ष के नाम पर स्थानांतरित कर दिया. सेल डीड कर भुगतान लंबित रखा गया. ऐसा वह कानून की नज़र से संपत्ति को बचाने के लिये करता था. मामले की जांच अभी भी चल रही है.


इन गंभीर आरोप की चल रही जांच

इडी ने तीन एफआइआर दर्ज कर वीडियो राय को शराब की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से बड़ी अचल संपत्ति अर्जित करने का दोषी माना है. आपराधिक साजिश , चोरी की संपत्ति को छिपाने में सहायता करना , धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए लोगों को प्रेरित करना के साथ साथ वसीयत की जालसाजी करना, जाली दस्तावेजों के उपयोग का दोषी पाया है.

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इन धाराओं में दर्ज है केस

वीडियो राय पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 120 बी 414 , 420, 467, आईपीसी की धारा 471, 1860 और धारा 25 (1-बी) ए , 26 आर्म्स एक्ट, 1959 आदि के तहत केस दर्ज किया है.

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