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बीपीएससी 70वीं पीटी पुनर्परीक्षा कल 22 केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से होगी, 60 मजिस्ट्रेट व सात उड़नदस्ता दल तैनात रहेंगे

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परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 बजे से सुबह 11 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर जाना है. इसके बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी

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– डीएम ने प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की

– सुबह 11 बजे के बाद परीक्षार्थियों का प्रवेश नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर पाबंदी

संवाददाता, पटना

बीपीएससी 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा चार जनवरी को पटना में 22 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से होगी. परीक्षा कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए 60 मजिस्ट्रेट व सात उड़नदस्ता दल की प्रतिनियुक्ति की गयी है. परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 बजे से सुबह 11 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर जाना है. इसके बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी. परीक्षार्थियों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाना है. परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-144 लागू रहेगी. डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी अवकाश कुमार ने परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षक, मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की. डीएम ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 लागू है. किसी उम्मीदवार द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुसार उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा केंद्र के परिसर में किसी भी हालत में भीड़ या असामाजिक तत्व नहीं जुटें. कदाचार की कोशिश करने या प्रश्रय देने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई की जायेगी.

सुबह 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं

डीएम ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों का प्रवेश सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होगा. सुबह 11 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी. परीक्षा अवधि दोपहर 12 बजे से शाम दो बजे के बीच कोई भी परीक्षार्थी व वीक्षक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाइ-फाइ गैजेट, इलेक्ट्राॅनिक पेन, पेजर, कलाई घड़ी (सामान्य/स्मार्ट)आदि ले जाना वर्जित है.उम्मीदवार के पास सामग्री पाये जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी. आयोग की इस परीक्षा व आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है.

वीक्षकों व कर्मियों को मोबाइल ले जाने पर रोक

डीएम व एसएसपी ने कहा कि वीक्षकों का मुख्य दायित्व होगा कि उनके परीक्षा कक्ष में परीक्षा का संचालन कदाचार रहित हो. परीक्षा कार्य में संलग्न प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व वरीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी वीक्षक व कर्मी के पास परीक्षा अवधि में मोबाइल नहीं हो. केंद्राधीक्षक को सिर्फ कीपैड वाला एक मोबाइल लाने की अनुमति होगी.उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट सह प्रेक्षकों, 22 जोनल मजिस्ट्रेट व सात उड़नदस्ता दल की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इनके साथ पुलिस पदाधिकारियों व सशस्त्र बलों को भी लगाया गया है. जिला नियंत्रण कक्ष में 14 सुरक्षित मजिस्ट्रेट रहेंगे. परीक्षा के सफल संचालन के लिए एडीएम विधि-व्यवस्था राजेश रौशन को सहायक संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा अमृत कुमार नोडल पदाधिकारी बनाये गये हैं.

नियंत्रण कक्ष का नंबर

परीक्षा को लेकर कार्यालय का नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा, जिसका नंबर 0612-2215354 है. जिला नियंत्रण कक्ष 0612-2219810/ 2219234 पर भी सूचना दी जा सकती है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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