26.1 C
Ranchi
Sunday, February 23, 2025 | 03:01 pm
26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

बिहार पंचायत इलेक्शन 2021: चुनावी सभा और जुलूस के जानें नियम, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

Advertisement

आगामी 24 सितंबर से आरंभ हो रहे 11 चरणों के पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और उनके समर्थकों के लिए गाइडलाइन जारी किया है. इसके तहत उम्मीदवारों को किसी हाट बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

आगामी 24 सितंबर से आरंभ हो रहे 11 चरणों के पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और उनके समर्थकों के लिए गाइडलाइन जारी किया है. इसके तहत उम्मीदवारों को किसी हाट बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी.

सभा करने की अनुमति लेनी होगी 

स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी. सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा. सभा आयोजन के क्रम में लाउड स्पीकर के प्रयोग हेतु आवश्यक अनुमति सभा के पूर्व प्राप्त करनी होगी. लाउड स्पीकर या हैंड माइक का उपयोग सुबह छह बजे से रात्रि दस बजे तक किया जायेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र, हैंड माइक से प्रचार मतदान के 48 घंटे पूर्व शाम पांच बजे तक तक ही किया जा सकेगा.

बिना लाइसेंस या अनुमति के नहीं करे ये काम

बिना लाइसेंस या अनुमति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा में लाउड स्पीकर, हैंड माइक का उपयोग किये जाने पर जमादार या उसके ऊपर का कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकेगा. इसके उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

Also Read: बिहार पंचायत चुनाव: जमा किये जाएंगे लाइसेंसी हथियार, जिला बदर होंगे उत्पाती हिस्ट्री वाले चेहरे
जुलूस में किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं हो, उम्मीदवार की होगी जिम्मेवारी :

चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए. यदि दो भिन्न-भिन्न उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हो, तो लाउड स्पीकर के मुंह विपरीत दिशाओं में रखना होगा. उम्मीदवारों को कोविड- 19 के संबंध में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा.

पूर्व से निर्धारित किया जायेगा जुलूस का स्थल

किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरंभ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जायेगा. सामान्यतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा. जुलूस का आदेश निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा. उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं रास्ते से ले जायें, जिसके लिए उन्हें पूर्व से अनुमति मिली है.इस क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो.

लिखित सूचना पूर्व में ही दी जायेगी

जुलूस के आयोजकों द्वारा स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को कार्यक्रम की लिखित सूचना पूर्व में ही दी जायेगी. कोई भी उम्मीदवार किसी भी हाल में जुलूस ऐसे क्षेत्र या रास्ते से नहीं निकाल सकेगा, जिसमें कोई निषेधात्मक आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो. यदि दो या अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग पर एक ही समय जुलूस के आयोजन का प्रस्ताव हो, तो संबंधित आयोजक एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस आपस में नहीं भिड़ने पाये. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके जुलूस या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलना प्रतिबंधित हो.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें