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पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक को हटाया, जल्द शुरू होगी नियोजन प्रक्रिया, जानें डिटेल्स

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पटना हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर से रोक हटा लिया है. जस्टिस ए. अमानुल्लाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह आदेश पारित किया.

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Bihar news: पटना हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर से रोक हटा लिया है. जस्टिस ए. अमानुल्लाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह आदेश पारित किया. कोर्ट ने कहा कि सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जारी रख सकती है, लेकिन इनकी बहाली इस अपील के निर्णय पर निर्भर करेगी. हाइकोर्ट की एक अन्य पीठ ने 15 सितंबर, 2022 को शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी थी.

छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया से जुड़ा है मामला

राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रियदर्शी मातृशरण ने कोर्ट को बताया कि यह मामला हाइस्कूलों में शिक्षक नियोजन के छठे चरण से जुड़ा हुआ है. इसी वर्ष नौ फरवरी को पटना हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रीति प्रिया एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिन उम्मीदवारों का बीएसआइटीइटी परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुआ था और जिन्होंने खुद को बीएड के लिए नामांकित किया है, वे सत्र 2016-18 तक नवीनतम पाठ्यक्रम और बीएड नियुक्ति के छठे चरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होने की अंतिम तिथि से पहले डिग्री के पात्र होंगे.

कोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा था कि जिन उम्मीदवारों के परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुए हैं, लेकिन उन्होंने बीएड में अपना नामांकन कराया है, सत्र 2017-19 में पाठ्यक्रम के बावजूद कि उन्होंने बीएड प्राप्त किया है कट-ऑफ तिथि से पहले डिग्री के पात्र नहीं होंगे. लेकिन, उन्हें चयन / नियुक्ति के लिए अपने मामलों पर विचार करने के लिए संबंधित प्रतिवादी से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी.

32 हजार पदों पर नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी

छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में खाली 32 हजार से अधिक रिक्तियों के लिए चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया अब जल्द शुरू हो जायेगी. कुछ याचिकाओं पर सुनवाई की वजह से यह रुकी थी. कुछ जगहों पर ऐसे अभ्यर्थियों की विशेषकर जिला परिषद नियोजन इकाई में काउंसिलिंग भी हुई थी. अब नगर निकायों में भी काउंसिलिंग शुरू हो सकेगी.

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