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छात्रा से दुष्कर्म मामले में कोचिंग संचालक को 12 वर्षों की सजा

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प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एक कोचिंग सेंटर के संचालक को दोषी करार दिया है.

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मोतिहारी. प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एक कोचिंग सेंटर के संचालक को दोषी करार दिया है. साथ ही 12 वर्षों का सश्रम कारावास सहित 80 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकार अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा देने का आदेश दिया है. सजा कुण्डवा चैनपुर निवासी राम प्रसाद साह के पुत्र पवन कुमार को हुई है. पीड़िता ने आरोप लगायी कि वह बीए पार्ट वन कि छात्रा है तथा आरोपी के गुरुकुल कम्प्यूटर कोचिंग सेंटर जटवलिया नामांकन करायी. दस पंद्रह दिन बिताने के बाद आरोपी पवन कुमार ने नोट्स देने का बहाना बना पीड़िता को रख लिया तथा कोचिंग बंद कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया एवं आपत्ति जनक फोटो खींच लिया. आरोपी ने पीड़िता को धमकाया कि जब बुलायेगा पीड़िता आयेगी, नहीं तो फोटो वायरल कर ज़िन्दगी बर्बाद कर देगा. धमकी देकर कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया फिर पीडिता के मां के मोबाइल पर फोन कर बुलाया. पिड़िता जाने से इनकार कर दी तो आरोपी ने पीड़िता का आपत्ति जनक फोटो 21 मार्च 2023 को वायरल कर दिया. पीड़िता के बयान पर कुण्डवा चैनपुर थाना काण्ड संख्या 52/23 भादवि की धारा 376, 506 एवं आई टी एक्ट 66 ई के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज किया गया. न्यायालय द्वारा आऱोप गठित कर सत्र वाद संख्या 701/23 दर्ज कर मामले की सुनवाई किया गया. अभियोजन पक्ष से एपीपी ईश्वर चंद्र दुबे ने छह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.

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