15.1 C
Ranchi
Friday, February 21, 2025 | 07:36 am
15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

जीएसटी आर एक नहीं भरने वाले 6 हजार व्यवसायी को भेजा नोटिस

Advertisement

जीएसटी आर 3 के साथ जीएसटी आर एक नहीं देने वाले व्यवसायी को अब प्रत्येक दिन 50 रुपये विलंब शुल्क देना पड़ेगा.

Audio Book

ऑडियो सुनें

मधुबनी. जीएसटी आर 3 के साथ जीएसटी आर एक नहीं देने वाले व्यवसायी को अब प्रत्येक दिन 50 रुपये विलंब शुल्क देना पड़ेगा. वाणिज्य कर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मधुबनी डिवीजन में 8 हजार व्यवसायी नियमित जीएसटी के दायरे में आते हैं. नियमित रूप से जीएसटी आर 3 फाइल तो व्यवसायी कर देते हैं, लेकिन जीएसटी आर एक नहीं भर कर देते हैं. जिसके कारण विभाग को काफी परेशानी हो रही है. वाणिज्य कर आयुक्त पीसी भारती ने कहा है कि मधुबनी डिवीजन में 8 हजार व्यवसायी नियमित रूप से जीएसटी आर 3 का भुगतान कर रहे हैं. 40 फीसदी व्यवसायी ऐसे हैं जो उसी के साथ जीएसटी आर एक भी फाइल कर देते हैं. लेकिन 60 फीसदी व्यवसायी अपना जीएसटी आर एक भरकर नहीं देते हैं. जिससे परेशानी हो रही है. जीएसटी आर एक नहीं भरने पर लगेगा जुर्माना वाणिज्य कर आयुक्त पीसी भारती ने कहा है कि सभी व्यवसायी को महीने की 11 तारीख को हर हाल में जीएसटी आर एक भरकर देना है. मधुबनी डिवीजन में लगभग 6 हजार व्यवसायी नियमित रूप से आर एक नहीं फाइल कर रहे हैं. जो व्यवसायी दोनों तरह के जीएसटी नहीं भर रहे हैं उन्हें विभाग द्वारा नोटिस भी भेजा गया है. अगर व्यवसायी प्रत्येक माह अपना जीएसटी आर एक नहीं देंगे तो 50 रुपये की दर से प्रतिदिन दंड देना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि दंड से बचने व कर की राशि नियमित समायोजन के लिए जीएसटी आर एक भरकर दें. नहीं तो दंड के साथ ही जीएसटी नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें