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सोमवार से हो सकती है पुराने नियम से जमीन की रजिस्ट्री

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सोमवार से हो सकती है पुराने नियम से जमीन की रजिस्ट्री

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नये नियम लागू पर अवर निबंधन कार्यालय ने प्राप्त किया चौकाने वाला राजस्व

पुराने नियम से होगी अब जमीन की रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाया रोक

प्रतिनिधि, लखीसराय

नये नियम लागू होने के बाद जिला मुख्यालय के अवर निबंधन कार्यालय का राजस्व चौकाने वाला आया है. नये नियम के तहत जमीन के जमाबंदी रैयत के द्वारा ही जमीन की बिक्री कर सकता है. यह नियम लागू होने के बाद अवर निबंधन कार्यालय में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अवर निबंधन कार्यालय लखीसराय में सन्नाटा के बावजूद चौकाने वाला राजस्व प्राप्त हुआ है. पिछले साल के मुकाबले इस साल अवर निबंधन कार्यालय लखीसराय ने एक करोड़ 50 लाख रुपये का अधिक राजस्व प्राप्त किया है, जो कि लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है. बंदी के बावजूद भी इतनी बड़ी रकम का राजस्व प्राप्त करना लोगों को पच नहीं रहा है, लेकिन सच यह है कि अवर निबंधन कार्यालय ने नये नियम लागू होने के बाद अधिक राजस्व प्राप्त करने में सफलता हासिल की है. हालांकि हलसी एवं सूर्यगढ़ा निबंधन कार्यालय का राजस्व घाटा होने की बात बतायी जा रही है. पुराने नियम के समय निबंधन कार्यालय एक अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 तक अवर निबंधन कार्यालय का राजस्व चार करोड़ 32 लाख 51 हजार का राजस्व प्राप्त था, लेकिन नये नियम लागू होने के बाद पांच करोड़ 88 लाख 11 हजार रुपये का राजस्व को प्राप्ति हुई है जो की हैरत की बात है.

खनिज विभाग के बालू घाट के लीज में अवर निबंधन कार्यालय को प्राप्त हुआ बड़ी राजस्व की प्राप्ति

नये नियम लागू होने के बाद जहां रजिस्ट्री ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ था. लोग अपने जमीन की बिक्री नहीं कर पा रहे थे. इस बीच खनिज विभाग के द्वारा बालू घाट की लीज को लेकर निबंधन कार्यालय में घाट का निबंधन करने के लिए मोटी रकम का राजस्व दिया है. इस तरह का राजस्व पुराने नियम के दौरान जमीन बिक्री में नहीं हो पा रही थी. अगर जमीन की बिक्री पुराने नियम के अनुसार होती तो इस बार अवर निबंधन कार्यालय लखीसराय को बंपर राजस्व की प्राप्त होती. निबंधन कार्यालय बालू घाट के लिए पिछले साल के मुकाबले डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त किया है. जो कि लोगों के लिए चौंकाने वाली बात सामने आ जाती है.

सोमवार से पुराने नियम से शुरू हो सकता है जमीन की रजिस्ट्री शुरू

आगामी सोमवार से पुराने नियम के तहत फिर से शुरू हो सकता है. जमीन की रजिस्ट्री पिछले 22 फरवरी को सभी निबंधन कार्यालय को नये नियम के तहत रजिस्ट्री करने को लेकर पत्र भेजा गया था. इसके बाद उन लोगों की जमीन की बिक्री हुई जिनके नाम से जमीन का जमाबंदी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए पुराने नियम से ही फिर से जमीन की रजिस्ट्री होने का फैसला पारित कर दिया है. बिहार सरकार ने जमीन विवाद में होने वाली लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए 10 अक्तूबर 2019 को जिनके नाम से जमाबंदी होगी. वही अपनी जमीन की बिक्री कर सकते हैं. इसके खिलाफ कई लोगों ने हाई कोर्ट का शरण लिया, लेकिन हाईकोर्ट ने 25 अक्तूबर 2019 को सरकार के फैसले पर रोक लगा दी. तब से यह मामला चलता आया. 9 फरवरी 2024 को हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताते हुए लोगों का याचिका खारिज कर दिया. 22 फरवरी 2024 से जिनके नाम से जमाबंदी वहीं जमीन की बिक्री करने के नये नियम लागू कर दिये गये थे. वहीं पुनः सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कातिव एवं अन्य लोगों में खुशी का माहौल है. सोमवार यानी 21 मई 2024 से पुराने नियम से पुनः जमीन की रजिस्ट्री शुरू होने की संभावना है.

बोले अधिकारी

अवर निबंधन पदाधिकारी उमाशंकर मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को जानकी नवमी होने के कारण कार्यालय में छुट्टी है. वहीं शनिवार एवं रविवार को सचिवालय बंद रहता है. उन्होंने संभावना जताते हुए कहा कि सोमवार तक पुराने नियम का पत्र प्राप्त हो जायेगा. इसके बाद पुराने नियम के तहत जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर दी जायेगी. उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल एक अप्रैल से अब तक उनके राजस्व में अधिक बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि बालू साइड लीज को लेकर पिछले साल के मुकाबले इस साल एक अप्रैल से अभी तक डेढ़ करोड़ से अधिक रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई है.

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