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बिना नक्शा पास कराये मकान बनाने वालों पर होगी कार्रवाई

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जांच के लिए नप ईओ ने गठित की टीम, अबतक आधा दर्जन से अधिक नवनिर्मित मकान चिह्नित

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लखीसराय. बिना नक्शा स्वीकृत कराये मकान निर्माण करना अब शहरवासियों को भारी पड़ेगा. अब तक बिना नक्शा पास कराये लोग अपने मकान निर्माण कर लेते थे, जबकि मकान निर्माण कराने या मकान तोड़ने से पूर्व नप कार्यालय की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है. इस नियम का पालन कम ही शहरवासियों के द्वारा किया जा रहा है. इससे नगर परिषद को राजस्व का घाटा हो रहा था. इस बात को समाचार पत्र में जब प्रमुखता से उठाया गया, तो इसपर डीएम मिथलेश मिश्र ने संज्ञान लेते हुए इस दिशा में नप ईओ को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश पत्र जारी कर दिया.

33 वार्डों के तीन भागों में बांटकर तीन कर्मियों को जांच करने का आदेश जारी

इस पर नप ईओ अमित कुमार ने नप कार्यालय कर्मियों की एक टीम का गठन किया. इसके बाद शहर के सभी 33 वार्डों के तीन भागों में बांटकर तीन कर्मियों को जांच करने का आदेश जारी किया. प्रभारी टैक्स दारोगा वीरेंद्र कुमार को वार्ड नंबर एक से 11 तक, कर संग्रहकर्ता सूरज राउत को वार्ड 12 से 22 तक व महेश मंडल को वार्ड 22 से 33 वार्ड तक में बने या बन रहे मकान का नक्शा स्वीकृत कराया गया है या नहीं, इसकी जांच करनी है. सभी वार्ड में नप कर्मी के टीम ने जांच शुरू कर दी है. बताया गया कि बिना नक्शा पास कराये मकान निर्माण करने वाले को चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिया जायेगा. इसके साथ ही लोगों को नक्शा पास कराने के बाद ही मकान निर्माण कार्य कराने की सख्त हिदायत दी जा रही है. इधर, नक्शा पास कराने को लेकर नप के नाम पर बाहरी लोगों के द्वारा भी मकान निर्माण कराने वाले से राशि की वसूली करने की बात सामने आ रही है. नप कार्यालय में नक्शा से संबंधित कर्मी से नक्शा पास कराने के बदले बाहरी लोगों के चंगुल में लोग फंस कर नप कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं. इस बात को लेकर नक्शा प्रभारी जितेंद्र रावत ने कहा कि नक्शा पास कराने के लोग नगर परिषद के कर्मी से ही संपर्क कर नक्शा पारित करायें.

बोले अधिकारी

नप ईओ अमित कुमार ने कहा कि टीम के द्वारा बिना नक्शा पास कराये मकान निर्माण कराने वालों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नक्शा पास कराने के लिए प्रेरित कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मकान निर्माण कराने के लिए नक्शा नगर आवास एवं विकास विभाग के मनोनीत इंजीनियर से ही स्वीकृत होना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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