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टैक्स वसूली करने वाले संवेदक ने खड़े किये हाथ

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नगर पर्षद भभुआ में टैक्स वसूली के मामले में प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई और कर्मियों की गिरफ्तारी से संवेदक ने नगर पर्षद को आवेदन देकर इकरारनामा रद्द करने और जमा राशि की वापसी की मांग की है.

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भभुआ सदर. नगर पर्षद भभुआ में टैक्स वसूली के मामले में प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई और कर्मियों की गिरफ्तारी से संवेदक ने नगर पर्षद को आवेदन देकर इकरारनामा रद्द करने और जमा राशि की वापसी की मांग की है. नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी को दिये गये आवेदन में संवेदक वार्ड एक निवासी कवींद्र कुमार पटेल ने बताया है कि 2024-25 के लिए नगर क्षेत्र में सैरातों की वसूली का कार्य उसे आवंटित किया गया था. इसके लिए उससे 50 प्रतिशत राशि कुल 52,50000 रुपये नगर पर्षद में जमा कराये गये थे. उक्त इकरारनामा के अनुसार एक जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक सैरातों की वसूली करने के लिए नगर पर्षद द्वारा प्राधिकृत किया गया था. इसके अलावा इकरारनामा के अनुसार तीन महीने के बाद उसने सैरात की शेष राशि 49,58,433 रुपये भी जमा करा दिये, लेकिन 28 अक्तूबर को गलत सूचना या प्रशासन के दबाव में गलत तथ्यों के आलोक में उसे और उसके नौ कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 19 नवंबर को कोर्ट से बेल मिलने के बाद पुनः 20 नवंबर से कुछ स्थानों पर वसूली आरंभ की गयी, तो कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा ड्रेस और पहचान पत्र नहीं होने के आरोप में तीन कर्मियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस तरह पुलिस ने पुनः उसके तीन कर्मियों को जेल भेज दिया. नगर पर्षद और प्रशासन द्वारा बार-बार गिरफ्तार कर वसूली का कार्य प्रभावित किया जा रहा है. इसके चलते वह इकरारनामा के अनुसार 31 मार्च 2025 तक वसूली करने में वह असहज महसूस कर रहा है और उसके द्वारा शहर में टैक्स की वसूली पूरी तरह से बंद कर दी गयी है. संवेदक ने क्षति की प्रतिपूर्ति करते हुए वसूली करने की दिशा में स्पष्ट दिशा निर्देश की मांग की है. साथ ही प्रतिपूर्ति नहीं होने पर इकरारनामा रद्द करने की मांग कार्यपालक पदाधिकारी से की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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