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कुख्यात नक्सली कमलेश रवानी व अनिल यादव को गिरफ्तार कराने वाले को मिलेगा एक लाख का इनाम

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Jehanabad news घोसी थाना क्षेत्र के चैतीपिपरा के रहने वाले कुख्यात नक्सली कमलेश रवानी एवं हुलासगंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर के रहने वाले नक्सली अनिल यादव को सूचना देकर गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति को एक लाख का इनाम दिया जायेगा.

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जहानाबाद.

घोसी थाना क्षेत्र के चैतीपिपरा के रहने वाले कुख्यात नक्सली कमलेश रवानी एवं हुलासगंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर के रहने वाले नक्सली अनिल यादव को सूचना देकर गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति को एक लाख का इनाम दिया जायेगा. वरीय एसपी गया ने 12 सितंबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि कमलेश रवानी एवं अनिल यादव कुख्यात अपराधी हैं जो नक्सली गतिविधि में शामिल रहे हैं और संगठन के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की बात सामने आयी है. गया के वरीय एसपी ने दिये जानकारी में कहा है कि उक्त दोनों नक्सली गया जिले के कुख्यात नक्सलियों में शामिल हैं. ऐसे में अगर कोई भी पुलिस कर्मी जो फरार नक्सली को गिरफ्तार करेगी या कोई आम नागरिक फराह नक्सली के संबंध में सूचना देकर उसकी गिरफ्तारी में सहयोग प्रदान करेगा, उसे पुरस्कार की राशि दी जायेगी. अधिकारियों ने कहा है कि 11 सितंबर से अगले दो वर्षों के लिए मान्य रहेगा. इस अवधि के अंदर सूचना देने वाले या गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति पुरस्कार के हकदार होंगे. पुलिस पदाधिकारी ने यह यह भी कहा है कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा, जो थानाध्यक्ष महकार, खिजरसराय, एसडीपीओ नीमचकबथानी, एएसपी गया एवं वरीय एसपी गया के मोबाइल पर सूचित कर सकते हैं.

शराब तस्कर को सात वर्ष कारावास की सजा, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना : जहानाबाद नगर.

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने बिमनि एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत मामले में सुनवाई करते हुए विदेशी शराब तस्कर रविन्द्र कुमार को सात वर्ष कारावास एवं डेढ़ लाख रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर दोषी को नौ महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोषी रविन्द्र कुमार राजस्थान के जिला बाड़मेड ग्राम रामसर थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाता है. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि कलेर थाना पुअनि दिलीप पासवान बीते 08 अप्रैल 2024 को करीब 05 बजे सुबह में शराब के विरुद्ध छापामारी के लिए सशस्त्र बल के साथ एनएच-139 स्थित कलेर पुल के पास वाहन जांच कर रहे थे, तभी औरंगाबाद की ओर से आ रही एक 12 चक्का टाटा ट्रक को रोकने का इशारा किया तो गाडी के चालक तेजी से भागने लगा जिसका पीछा कर उक्त गाडी को चालक सहित कलेर बाजार स्थित शिव मंदिर के पास पकड़ा गया था. पकड़े गये चालक से भागने का कारण तथा ट्रक पर लदे समान के बारे में पूछताछ किया गया तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, तब संदेह होने पर ट्रक का तलाशी लिया गया तो ट्रक को कार्टन से भरा पाया. कार्टन को खोलकर देखने पर बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जिसमें 870 कार्टन में 25532 बोतल सहित कुल 7735.36 लीटर अंग्रेजी शराब कि खेप बरामद कर जब्त किया गया था. वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर कलेर थाना द्वारा प्राथमिकी 53/24 दर्ज किया गया था. लिहाजा मामला न्यायालय में पहुंचने पर अदालत ने गवाहों के मद्देनजर रखते हुए आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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