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दो शराब तस्करों को पांच वर्षों के कारावास की सजा

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विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने बिमनि एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत मामले में सुनवाई करते हुए दो शराब तस्कर धर्मेंद्र कुमार एवं पप्पू कुमार को पांच-पांच वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है.

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जहानाबाद नगर. उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने बिमनि एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत मामले में सुनवाई करते हुए दो शराब तस्कर धर्मेंद्र कुमार एवं पप्पू कुमार को पांच-पांच वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोषी धर्मेन्द्र कुमार एवं पप्पू कुमार ग्राम मेहंदिया थाना क्षेत्र अरवल का निवासी बताया जाता है. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि बीते 19 सितम्बर 2021 को रात में 9 बजे परासी थाना के सहायक पुलिस अवर निरीक्षक कुंदन कुमार दल-बल के साथ गश्ती कर रहे थे तभी उनको गुप्त सूचना मिली कि दो शराब तस्कर कामता मठिया से मेहंदिया सड़क कि ओर देसी महुआ शराब बिक्री के लिए ले जा रहा है. प्राप्त सूचना के आधार पर दल-बल के साथ पुलिस मेहंदिया सड़क पुल के पास पहुंची तो दोनों आरोपी माथे पर लादकर बोरा लिए आ रहे थे, जिसे पुलिस बल के द्वारा पकड़ा गया था. आरोपी धर्मेन्द्र के पास से 750 एमएल पॉलीथिन का 56 पैकेट सहित कुल 42 लीटर देसी महुआ शराब एवं आरोपी पप्पू कुमार के पास से दो प्लास्टिक बोरे में 750 एमएल के 24 पॉलीथिन के पैकेट के साथ-साथ 500 एमएल का 32 पॉलीथिन का पैकेट सहित 34 लीटर देसी महुआ शराब था. पुलिस के द्वारा उक्त शराब को बरामद कर जब्त किया गया. वहीं दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर परासी थाना द्वारा प्राथमिकी 57/21 दर्ज किया गया था. लिहाजा मामला न्यायालय में पहुंचने पर अदालत ने गवाहों के मद्देनजर रखते हुए दोनों आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए उत्पाद अधिनियम के तहत दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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