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फार्मासिस्ट छात्रों का दो हफ्ते के भीतर करें रजिस्ट्रेशन, हाईकोर्ट ने बिहार फार्मेसी काउंसिल को दिया आदेश

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बिहार में 1539 फर्मासिस्ट की बहाली के लिए एक विज्ञापन निकाला गया है. जिसके अनुसार पांच मई तक आवेदन जमा करना है. कोर्ट को बताया गया कि पिछले सात महीनों से फर्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है.

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पटना हाइकोर्ट ने बिहार फार्मेसी काउंसिल को दो सप्ताह के भीतर फार्मासिस्ट छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने 30 छात्रों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विभाग की गलती का खामियाजा छात्रों को नहीं भुगतने दिया जा सकता. कोर्ट का कहना था कि काउंसिल रजिस्ट्रेशन करने में नाकाम रहती है, तो बिहार तकनीकी आयोग फार्मासिस्ट बहाली के लिए छात्रों का आवेदन स्वीकार करें.

पांच मई तक आवेदन जमा करने की डेट 

छात्रों की ओर से अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य में 1539 फर्मासिस्ट की बहाली के लिए एक विज्ञापन निकाला गया है. जिसके अनुसार पांच मई तक आवेदन जमा करना है. कोर्ट को बताया गया कि पिछले सात महीनों से फर्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है. तत्कालीन रजिस्ट्रार के खिलाफ निगरानी जांच को लेकर छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया. रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.

फार्मेसी काउंसिल के पास पड़े हैं 5000 विद्यार्थियों के आवेदन

जानकारों का कहना है कि एक साल के दौरान करीब पांच हजार फार्मेसी के विद्यार्थियों के आवेदन फार्मेसी काउंसिल के पास पड़े हुए हैं. इनकी जांच नहीं हुई है. संयोगवश राज्य में 1539 फार्मासिस्टों की नियुक्ति का विज्ञापन भी जारी हो गया है. रजिस्ट्रेशन नहीं होने से ये विद्यार्थी वंचित हो जायेंगे. विज्ञापन में जारी योग्यता में यह शर्त है कि आवेदन करनेवाले अभ्यर्थी का बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. पिछले गुरुवार को फार्मेसी काउंसिल की बैठक में पहला एजेंडा भी यही रखा गया था कि विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन आरंभ किया जाये. स्थायी रजिस्ट्रार के नहीं रहने से सब ठप पड़ा है.

नहीं शुरू हो सका है निबंधन

बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के सदस्य अर्जेश राज श्रीवास्तव ने बताया की सभी काउंसिल सदस्यों ने चुनाव के बार कई बार रजिस्ट्रेशन शुरू करने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार को सौंपी है. अभी तक निबंधन शुरू नहीं हो सका है. रजिस्ट्रेशन का काम रजिस्ट्रार का होता है. काउंसिल सदस्यों के रजिस्ट्रेशन में कोई भूमिका नहीं होता है. रजिस्ट्रेशन करने के पहले रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक का कागजात उनके यूनिवर्सिटी या बोर्ड से सत्यापित कराया जाता है. सत्यापन होने के बाद ही आवेदक का फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है.

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