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गोपनीयता भंग करने पर होगी सजा : डीएम

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मतगणना केंद्र गया कॉलेज में डीएम ने घूम-घूमकर लिया जायजा, दिये निर्देश

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मतगणना केंद्र गया कॉलेज में डीएम ने घूम-घूमकर लिया जायजा, दिये निर्देश गया. लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए मतगणना चार जून यानी आज होगी. गया संसदीय क्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए गया कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है. सोमवार को डीएम डॉ त्यागराजन व एडीएम राजस्व परितोष कुमार ने गया कॉलेज में घूम-घूमकर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. मतगणना कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम टाउन स्कूल के हॉल में आयोजित किया गया. मतगणना कर्मी व पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम डॉ त्यागराजन ने कहा कि मतगणना में समय का बहुत महत्व होता है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चार जून को आठ बजे सुबह से मतगणना शुरू होगी और इसके लिए सभी कर्मियों को सुबह 5:30 बजे मतगणना केंद्र पर योगदान करना है. सभी लोगों को मतगणना केंद्र में विधिवत जांच करके प्रवेश करना है. इनमें गणना अभिकर्ता, मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, सूक्ष्म प्रेक्षक, एमटीएस, मजदूर, मजदूर का सुपरवाइजर, एआरो समेत सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं. इसीलिए, समय पर सभी कर्मी मतगणना केंद्र पर योगदान देंगे. मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक व सूक्ष्म प्रेक्षक की भूमिका अहम डीएम ने कहा कि मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक एवं सूक्ष्म प्रेक्षक विधानसभा वार अपना योगदान देंगे. किस टेबल पर उन्हें ड्यूटी मिलेगी, यह उसी दिन रेंडमाइजेशन के माध्यम से तय किया जायेगा. वज्रगृह का स्ट्रांग रूम प्रेक्षक, अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता, निर्वाची पदाधिकारी की उपस्थिति में निर्देशित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोला जायेगा. स्ट्रांग रूम से पर्यवेक्षक की निगरानी में टेबुलवार आवंटित मजदूर अपने-अपने टेबल के लिए सीयू प्रपत्र 17-सी पार्ट वन के साथ दाहिने हाथ से लेकर जायेंगे और मतगणना कक्ष में अपने आवंटित टेबल पर रखेंगे. सभी छह विधानसभा के लिए 14-14 टेबल लगाये गये हैं. अलग-अलग विधानसभा के लिए लगाये गये मजदूर एवं पर्यवेक्षक का ड्रेस भी अलग-अलग होगा, ताकि मिक्स होने की संभावना नहीं रहे. प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक और एक सूक्ष्म प्रेक्षक रहेंगे. मतगणना कर्मी सीयू का रिजल्ट बटन दबाकर इसमें पड़े मतों की संख्या का मिलान प्रपत्र 17-सी पार्ट वन से करेंगे और इसे गणना अभिकर्ता को भी दिखायेंगे. मतगणना कक्ष में डिजिटल उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतगणना कक्ष में किसी भी प्रकार का डिजिटल उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है. इसीलिए, डिजिटल घड़ी, मोबाइल फोन बंद अवस्था में भी रखने की अनुमति नहीं होगी. मतगणना का परिणाम सभी एआरओ द्वारा अपने बोर्ड पर भी डिस्प्ले किया जायेगा. मतगणना का परिणाम राउंड वाइज आरओ द्वारा अंतिम रूप से जारी किया जायेगा. इसके पूर्व अपर समाहर्ता राजस्व ने मतदान कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर राउंड की मतगणना के बाद शुद्धता की जांच के लिए रैंडमली दो टेबल की पुनः गणना कर मिलान की जायेगी. कर्मियों को गोपनीयता की दिलायी जायेगी शपथ डीएम ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 एवं निर्वाचन संचालन अधिनियम 1961 की धारा 54 के तहत मतगणना के पूर्व सभी मतगणना कर्मियों को गोपनीयता की शपथ दिलायी जायेगी. मतगणना के दौरान गोपनीयता भंग करने की स्थिति में तीन महीने की जेल या आर्थिक दंड दोनों से दंडित करने का प्रावधान है. इसीलिए, मतगणना कर्मी एक बार मतगणना केंद्र में प्रवेश करने के पश्चात मतगणना समाप्त होने के बाद ही मतगणना केंद्र से बाहर निकलेंगे. उन्होंने कहा कि इटीपीबीएस की गिनती में एक गणना अभिकर्ता तथा इवीएम एवं पोस्टल बैलेट की गिनती में टेबल की संख्या के अनुपात में गणना अभिकर्ता रहेंगे.

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