17.1 C
Ranchi
Thursday, February 13, 2025 | 09:05 pm
17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा, जानिए चर्चित डबल मर्डर केस के बारे में..

Advertisement

Bihar News: RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. यह डबल मर्डर के केस में दोषी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया था. इसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Bihar News: RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. उन्हें कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. यह डबल मर्डर के केस में दोषी है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया था और इन्हें दोषी करार दिया गया था. इसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सुप्रीम कोर्ट ने करीब 28 साल पहले मार्च 1995 में छपरा में विधानसभा चुनाव के दौरान दो लोगों की हुई हत्या में राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दे दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है.

सजा पर बहस के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने राजद के पूर्व सांसद को अगस्त के महीने मेंं दोषी करार दिया था. इसके बाद अब एक सितंबर को उनकी सजा पर बहस हुई. कोर्ट ने इन्हें सजा सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट के पहले निचली अदालत में सुनवाई हुई थी. यहां पूर्व सांसद को रिहाई मिली थी. फिर यह मामला हाइकोर्ट में पहुंचा था. यहां निचली अदालत के फैसले को सही माना गया. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह दोषी करार दिया गया है. इसके बाद अब सजा भी सुना दिया गया है.


Also Read: मुंबई में ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन, संयोजक व संगठन पर फैसला, जानिए और क्या होगा तय?
साल 1995 में दो लोगों की हत्या का मामला

बता दें कि यह पूरा मामला 1995 का है. सांसद पर आरोप था कि उन्होंने अपने कहे अनुसार वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख इलाके के निवासी की हत्या करा दी थी. साल 1995 में राजेंद्र राय और दारोगा राय की हत्या हुई थी. राजेंद्र राय की उम्र 47 साल थी. वहीं, दारोगा राय की उम्र 18 साल थी. आरजेडी के पूर्व सांसद पर वोट नहीं देने पर हत्या का आरोप था. इसके बाद निचली अदालत में मामला पहुंचा था. यहां सुनवाई हुई और पूर्व सांसद को रिहाई मिल गई थी. हाईकोर्ट में भी यह मामला पहुंचा था. इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को ही सही माना था. वहीं, फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.

Also Read: बिहार: रिटायर्ड IAS के खाते से अपराधियों ने की निकासी, जानें शिक्षक का ATM क्लोन कर कैसे लगाया लाखों का चूना

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोनों पक्ष की दलीलों को सुना गया था. इसके बाद पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया गया और पूर्व सांसद को दोषी करार दिया गया. साथ ही बिहार के डीजेपी को प्रभुनाथ सिंह को पेश कराने का आदेश दिया गया. इसके बाद पूर्व सांसद को कोर्ट में पेश किया गया और इन्हें सजा सुनाई गई. वर्चुअल तरीके से कोर्ट में इनकी पेशी हुई. इन्हें एक सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया था. पूर्व सांसद की सजा पर कोर्ट में बहस हुई. यह एक दूसरे हत्या के केस में हजारीबाग जेल में सजा काट रहे हैं. इसके बाद अब इन्हें उम्रकैद की सजा हुई है.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें