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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा

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सिकरौल थाना कांड संख्या 124 /2021 में नामजद अभियुक्त पति सालिक सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है

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बक्सर कोर्ट. सिकरौल थाना कांड संख्या 124 /2021 में नामजद अभियुक्त पति सालिक सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है, न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे, उक्त फैसला अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 8 सुनील कुमार सिंह (5) ने सुनाया. मानवता को शर्मशार कर देने वाली व हैवानियत की हद पार करने वाली घटना को लेकर आसपास के क्षेत्र में काफी सनसनी फैल गयी थी. बताते चले की घटना 30 सितंबर 2021 की है जहां सिकरौल थाना के हसवादीह कुछनारा गांव का रहने सालिक सिंह अपनी पत्नी विमला देवी एवं 13 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार को लेकर सब्जी के खेत में काम करने के लिए गया था. इस बीच खेत से अपने पुत्र को खाद लाने के लिए भेज दिया लेकिन खाद नहीं मिलने के कारण उसका पुत्र वापस घर लौट आया जहां 10 वर्षीय बहन के साथ घर पर ही रुक गया था, शाम लगभग सात बजे उसका पिता घर लौट आया तथा बताया कि काम करने के दौरान उसकी मां फिसल कर नदी में गिर गयी है तथा घटना से उसकी मौत हो गयी है. उसे लाने के लिए खटिया लेकर चलो. अभियुक्त ने अपने पुत्र से यह भी कहा था कि इस घटना के बारे में किसी को बताना नहीं. मृतिका का 13 वर्षीय पुत्र जब घटनास्थल पर गया तो देखा कि उसकी मां के शरीर के कई जगहों पर जख्म के निशान है तथा कुदाल से मारकर उसकी हत्या कर दी गयी है. सुनवाई में कुल सात गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. जहां न्यायालय के समक्ष यह तथ्य पाया गया कि अभियुक्त अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा लड़ाई करता था तथा मारपीट किया करता था. साथ ही जान से मारने की कई बार धमकी भी दिया था. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त पिता को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (पुराना) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त जेल में समय बिताने होंगे. सुनवाई में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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