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हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास

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जिला जज पवन कुमार पांडेय ने भूमि-विवाद में दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर देने के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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शेखपुरा. जिला जज पवन कुमार पांडेय ने भूमि-विवाद में दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर देने के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने पांचों दोषी को दस -दस हजार रूपए का अर्थदंड भी दिया. न्यायालय ने जिले के अरियरी गांव के रहने वाले इसराइल खान, मनौवर खान, मुंसिफ खान और इलियास खान तथा नवादा नगर क्षेत्र के बड़ी दरगाह के रहने वाले नौशाद खान को सोमवार के दिन 20 मई को दोषी पाया. पांचों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था. पांचों दोषी घटना के दिन से ही जेल में बंद है. न्यायालय के आदेश से सभी दोषी को पुनः मंडल कारा से वृहस्पतिवार को न्यायालय में कड़ी सुरक्षा में प्रस्तुत किया गया. इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि 6 जनवरी 2022 को ज़िले के अरियरी गांव के नदीडीया खंधा में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था. भूमि सर्वेक्षण के अधिकारी और अमीन जमीन की मापी कर रहे थे. इसी दौरान दोनों पक्ष ने एक खास भूमि पर अपना दावा ठोकने लगे. इसी बात पर उत्तेजित होकर पांचो दोषी ने घातक अग्नाशास्त्र चलाकर निसार खान की हत्या कर दी. जबकि इस घटना में निसार खान के पुत्र इस्फाक खान बुरी तरह गोली लगने से जख्मी हो गये. बाद में जख्मी इसफाक खान के बयान के आधार पर अरियरी थाना में प्राथमिक की दर्ज की गई. पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए अनुसंधान कार्य पूरा किया न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में पुलिस, डॉक्टर सहित अन्य आठ गवाहों ने इस मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर घटना का समर्थन किया. बाद में उभय पक्ष के दलीलों और न्यायालय में इकट्ठा किए गए साक्ष्य के आधार पर जिला जज ने पांचो को भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148,149, 307, 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया. इस मामले के एक अन्य अभियुक्त हम पार्टी के तत्कालीन जिलाध्यक्ष मोफिज खान का न्यायिक विचारण अलग से किया जा रहा है. इस मामले के उल्ट दोषी पक्ष के तरफ से भी एक प्राथमिकी काउंटर केस के रूप में दर्ज किया गया था. जिसमें भी न्यायालय के समक्ष न्यायिक विचरण कार्य चल रहा है.

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