बिहारशरीफ. लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिया था कि अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन संबंधित थाना में जाकर अवश्य कर ले. इसके बाद कई शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी ने अपनी इच्छा से तथा मृत्यु के बाद आश्रित परिजनों के द्वारा उनके शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को रद्द करने ,शस्त्रों की बिक्री करने, मलखाना में जमा करने के लिए आवेदन दिया गया था. जिसके आलोक में जिला दंडाधिकारी ने 34 अनुज्ञप्तिधारी को दुकानों में अथवा संबंधित थाना के माल खाने में जमा करने का आदेश निर्गत किया गया है. जिला दंडाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से संबंधित अनुज्ञप्तियों को रद्द कर दिया है. शस्त्र की बिक्री वैद्य शस्त्र प्रतिष्ठान में करने की अनुमति मांगी गई थी, उन्हें भी आदेश दिया गया है कि संबंधित थाना अध्यक्ष को भी निर्देश दिया गया है कि प्रतिष्ठान में शस्त्र जमा करने के बाद या फिर थाना में जमा किए जाने के बाद जिलादंडाधिकारी के कार्यालय को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे. जिला दंडाधिकारी ने पहली अप्रैल को ही एक साथ 34 अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को रद्द कर आग्नेयास्त्रों को थाना के मलखाना में जमा करने की अनुमति दी गयी है .जिला दंडाधिकारी ने नगर निगम क्षेत्र के कामरुद्दीनगंज मोहल्ले निवासी अविनाश कुमार, हरनौत थाना क्षेत्र निवासी पार्श्व प्रसा,द एकंगरसराय थाना क्षेत्र के बालबीघा गांव निवासी ललन शर्मा ,सारे थाना क्षेत्र के ओन्दा गांव निवासी चंद्रसेन प्रसाद सिन्हा, सोहसराय थाना क्षेत्र के सोहडीह गांव निवासी सलामउल हक, अनुमंडल क्षेत्र के खंदक पर निवासी कृष्णमोहन प्रसाद, नई पोखर राजगीर के निवासी विजय कुमार, राजगीर थाना क्षेत्र के अवंतिका होटल मालिक ओमप्रकाश नारायण ,शहर के अम्बेर मोहल्ला निवासी जोगेंद्र प्रसाद शामिल हैं. इन लोगों ने जिला दंडाधिकारी से अनुज्ञप्ति को थाना में या दुकान में जमा करने की अनुमति मांगी थी. इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र के कागजी मोहल्ला निवासी मोहम्मद मोकित, राजगीर थाना क्षेत्र निवासी त्रिजोगी सिंह, पटना जिले के बख्तियारपुर निवासी रामाधार शर्मा, चंडी थाना क्षेत्र के गोनकुरा गांव निवासी चंद्रकांत सिंह, राजगिर थाना क्षेत्र के रामदेव प्रसाद, इस्लामपुर थाना क्षेत्र के निवासी डॉक्टर मुजफ्फर हसन दौलत चक्क के डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद सिंह, बिंद के कामता प्रसाद, शहर के बारादरी मोहल्ले निवासी कमरुद्दीन ,खरादी मोहल्ला निवासी अशोक कुमार सिंह, संबलपुर निवासी रामानंद प्रसाद सिंह, लहेरी मोहल्ला के आसाराम दुबे, आशानगर के मोहम्मद इदरीश, भैंसासूर के देवकी महतो, खासगंज के मोहम्मद जरीफ आदि की अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए शस्त्रों को मालखाना या संबंधित थाना में जमा करने का आदेश दिया गया है. इन लोगों का निधन पहले ही हो चुका है, जिससे आग्नेयास्त्र अवैध हो गया है.
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जिले के 34 लोगों के हथियारों का लाइसेंस रद्द
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बिहारशरीफ. लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिया था कि अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन संबंधित थाना में जाकर अवश्य कर ले.
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