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SP ऑफिस की पंजी में वारंट लेने व निष्पादन तक की करनी होगी इंट्री, पुलिस मुख्यालय ने जारी किये निर्देश

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Bihar-bhagalpur news: कोर्ट से जारी वारंट व कुर्की आदेश के अनुपालन और निष्पादन की गति को लेकर पुलिस मुख्यालय से लगातार समीक्षा की जा रही है. समीक्षा में कई जिला पुलिस की घोर लापरवाही सामने आयी है. मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के एसपी को एक पत्र जारी किया है.

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भागलपुर, अंकित आनंद: कोर्ट से जारी वारंट व कुर्की आदेश के अनुपालन और निष्पादन की गति को लेकर पुलिस मुख्यालय से लगातार समीक्षा की जा रही है. समीक्षा में कई जिला पुलिस की घोर लापरवाही सामने आयी है. कोर्ट से जारी वारंट व कुर्की के आदेश को पुलिस पदाधिकारी खासतौर पर कांडों के अनुसंधानकर्ता बिना पंजिबद्ध किये डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं और उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, जिससे कोर्ट से जिलाें की पुलिस को कई बार फटकार लगायी जा चुकी है. उक्त लापरवाही पकड़ाने के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों की पुलिस को विशेष दिशा निर्देश दिया है.

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के एसपी को लिखा पत्र

पुलिस मुख्यालय से भागलपुर सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिख कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया गया है. पत्र में कहा गया है कि पूर्व से जारी आदेश के मुताबिक न्यायालय से निर्गत या अन्य राज्यों व जिलों से प्राप्त वारंट और कुर्की को एसएसपी/एसपी कार्यालय में संधारित पंजी में इंट्री किया जाता है. इसके लिए अलग से अभियोजन कोषांग बनाया गया है. कुछ अनुसंधानकर्ताओं द्वारा कुछ विशेष कांडों में सीधे कोर्ट से वारंट व कुर्की प्राप्त कर ली जाती है. न तो वारंट या कुर्की प्राप्त करने की इंट्री पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की जाती है और न ही निष्पादन की जानकारी दी जाती है. ऐसे में कोर्ट और जिलों की पुलिस के अभिलेखों में काफी अंतर हो जाता है.

संधारित पंजी में इंट्री कराना अनिवार्य होगा

एक अक्तूबर 2022 से कोर्ट या अन्य राज्यों व जिलों में प्राप्त होने वाले वारंट व कुर्की की इंट्री पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संधारित पंजी में इंट्री कराना अनिवार्य होगा. इसका निष्पादन कराने की भी सूचना एसएसपी/एसपी कार्यालय देनी होगी. उक्त निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पकड़े जाने पर संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध जिलों के एसएसपी/एसपी को पुलिस मुख्यालय ने अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

जब्त हथियारों की जांच करेंगे प्रशिक्षित इंस्पेक्टर

थानों की पुलिस द्वारा सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर या किसी कांड में की जाने वाली गिरफ्तारी और बरामदगी सहित घटनास्थल से बरामद प्रदर्शों की विशेष जांच की जायेगी. अपराधियों से पकड़े गये आग्नेयास्त्र, कारतूस, खोखा आदि के लिए पुलिस मुख्यालय से अलग से योजना बनायी जा रही है. प्रदर्श के तौर पर जब्त आग्नेयास्त्र, कारतूस, खोखा आदि की जांच के लिए सभी पुलिस जिलों में दो विशेष पुलिस पदाधिकारी होंगे, जो इंस्पेक्टर रैंक के होंगे.

उक्त पदाधिकारियों का नाम चयनित कर पुलिस मुख्यालय भेजा जायेगा. चयनित इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पदाधिकारियों को प्रदर्श के तौर पर जब्त आग्नेयास्त्र, कारतूस, खोखा की जांच के गुर सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा. उक्त पदाधिकारी अपने जिलों में जब्त होने वाले प्रदर्शों की जांच कर उसकी विस्तृत इंट्री कर सकेंगे.

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