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डीजीपी व डीएम को पत्र जारी करने का कोर्ट ने दिया निर्देश

जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विगत वर्ष 2015 में हुए माथुर यादव हत्याकांड मामले में कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने को लेकर न्यायाधीश ने डीजीपी व डीएम को पत्र जारी करने का निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार इस मामले में विगत 9 सालों में एक भी गवाह को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका है. इसको लेकर पूर्व में भी पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों सहित अभियोजन पदाधिकारियों को गवाहों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए निर्देशित किया गया था. जिसका अनुपालन नहीं किया गया. एडीजे 5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान बुधवार को मामले में सुनवाई हुई. जिसमें अभियोजन की ओर से एक भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया. इस बात को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने मामले में गवाहों को प्रस्तुत करने के दिये गये निर्देशों के बारे में जानकारी ली. कोर्ट ने मामले में बिहार पुलिस के डीजीपी और भागलपुर जिलाधिकारी को गवाहों को हर हाल में कोर्ट में उपस्थित कराने का निर्देश देते हुए पत्र जारी करने को कहा. मामले में सुनवाई की अगली तिथि 29 जुलाई 2024 को गवाहों को हर हाल में कोर्ट में उपस्थित कराने को लेकर कोर्ट ने निर्देशित किया है. क्या था मामला : जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सादपुर स्थित मुखेरिया गांव निवासी माथुर यादव की अपने बासा पर 15 अक्तूबर 2015 को हत्या कर दी गयी थी.

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