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13 सालों से वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा

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सैयद शाह एनायत हुसैन वक्फ 159 शाह मार्केट के मुतवल्ली सह खानकाह-ए-पीर शाह के सज्जादानशीं सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा है कि 13 सालों से वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा है.

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सैयद शाह एनायत हुसैन वक्फ 159 शाह मार्केट के मुतवल्ली सह खानकाह-ए-पीर शाह के सज्जादानशीं सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा है कि 13 सालों से वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा है. इसे लेकर सज्जादानशीं ने एसडीएम व कोतवाली थाना को आवेदन देकर अवैध कब्जा के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है. उन्होंने आवेदन में कहा है कि आरपी रोड स्थित वक्फ 159 की भूमि पर तकरीबन 15 दुकानों का निर्माण होना है, जो कि रामजी सिंह व एमडी हुसैन द्वारा अवैध कब्जा बनाये रहने के कारण पिछले 13 सालों से निर्माण अबतक बाधित है. सज्जादानशीं ने कहा कि आर्थिक नुकसान वक्फ 159 शाह मार्केट को लगभग 50 लाख के करीब हो चुका है. पिछले 13 साल से रामजी सिंह व एमडी हुसैन के अवैध कब्जे का किराया शामिल कर लिया जाये. तो किराया लगभग 8-10 लाख का बनता है. सज्जादानशीं शाह हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2003 के 27 फरवरी को वक्फ 159 के हक में आदेश आया था. उपयुक्त दुकानों को खाली करने का आदेश हुआ था. बिहार स्टेट सुन्नी बोर्ड से रामजी सिंह व एमडी हुसैन को वर्ष 2019 के 18 जनवरी को भी नोटिस जारी कर दुकान को खाली करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था. इसका पालन नहीं किया गया. इसलिए वक्फ 159 की ओर से ताले के ऊपर तालाबंदी की गयी. उन्होंने कहा कि एक अगस्त को उन दोनों दुकानदारों द्वारा दर्जनों लोगों को जमाकर के माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया. दुकान में लगे ताले को तोड़कर दुकान पर अवैध कब्जा जमा लिया. सज्जादानशीं शाह हसन द्वारा एसडीएम व कोतवाली थाना को आवेदन देकर वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का अनुरोध किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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