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पोलिंग एजेंट बूथ पर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल

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लोकसभा चुनाव में अब महज तीन दिनों का फासला है. राजनीतिक दलों के द्वारा प्रचार के साथ बूथ मैनेजमेंट शुरू कर दिया गया है.

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बेतिया. लोकसभा चुनाव में अब महज तीन दिनों का फासला है. राजनीतिक दलों के द्वारा प्रचार के साथ बूथ मैनेजमेंट शुरू कर दिया गया है. ऐसे में निर्वाचन आयोग ने मतदान एजेंटों के लिए गाइडलाइन तय कर दी है. सभी एजेंटों को मतदान शुरू होने से 1:30 घंटा पहले बूथ पर पहुंचना होगा, ताकि वे मॉक पोल में भाग ले सकें. एजेंट मतदान शुरू होने के पहले होनेवाले मॉक पोल में भाग लेकर यह देखेंगे कि इवीएम ठीक से काम कर रही है या नहीं. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, किसी मतदान एजेंट की नियुक्ति उम्मीदवार द्वारा स्वयं की जाती है. मतदान एजेंट को मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि तथा बूथ के अंदर सेल्यूलर फोन, कॉडलेस फोन या वायरलेस सेट आदि के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी. बूथों पर सिर्फ ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर, पीठासीन पदाधिकारी, सेक्टर ऑफिसर और सुरक्षाकर्मी ही अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड में ले जा सकेंगे. मतदान केंद्र के भीतर अथवा उससे 100 मीटर के दायरे में मतदान एजेंट कोई ऐसा बैज नहीं लगायेगा, जिसपर किसी दल के नेता के फोटो हो अथवा किसी दल का झंडा अथवा चुनाव चिह्न हो. एजेंट एक छोटा बैज लगा सकता है, जिसपर उम्मीदवार का नाम प्रदर्शित होगा. कोई सरकारी सेवक एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकता. यदि वह ऐसा करता है, तो उसे एक साल का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार सुरक्षा कवर प्रदान करती है, वह भी एजेंट नहीं बन सकता. कौन हो सकता है मतदान एजेंट किसी व्यक्ति को मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त करने के लिए कोई अर्हता निर्धारित नहीं की गयी है. लेकिन यह उम्मीदवारों के हित में है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त करे, जो वयस्क एवं परिपक्व हो. एजेंट के पास इपीआइसी या इआरओ, बीएलओ द्वारा जारी फोटो मतदाता पर्ची अथवा आयोग द्वारा तय कोई वैकल्पिक पहचान पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए. एजेंट के कार्य ये रहेंगे अपने उम्मीदवार के हितों की रक्षा करना, मतदान के दिन बूथ पर मॉक पोल में शामिल होना तथा यह देखना कि इवीएम ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं. पीठासीन पदाधिकारियों को उन व्यक्तियों को चुनौती देकर जिनकी वास्तविक वोटर के रूप में पहचान संदेहास्पद हो, उसे मतदान करने से रोकना. वोटिंग मशीन को मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान तथा उसके बाद सुरक्षित एवं सीलबंद रखने में सहायता करना. सुनिश्चित करना कि मतदान से संबंधित सभी निर्वाचन अभिलेख मतदान की समाप्ति के बाद समुचित रूप से सीलबंद हो. बूथों पर इस्तेमाल की जा रही कंट्रोल यूनिट, बैलेटर यूनिट तथा इवीएम के ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिये गये ब्योरे के अनुरूप हो.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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