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पत्नी को जलाकर हत्या करने के मामले में पति को उम्रकैद

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न्याय मंडल के जिला सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में केरोसिन छिड़क कर आग से जलाकर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के हिंगना निवासी 32 वर्षीय निरंजन मंडल, पिता महेंद्र मंडल को उम्र कैद की सजा सुनायी है.

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प्रतिनिधि, अररिया. न्याय मंडल के जिला सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में केरोसिन छिड़क कर आग से जलाकर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के हिंगना निवासी 32 वर्षीय निरंजन मंडल, पिता महेंद्र मंडल को उम्र कैद की सजा सुनायी है. आरोपित को उम्रकैद की सजा के अलावा 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा एसटी 131/2022 में सुनाया गया है. सरकार की ओर से पीपी लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि 03 दिसंबर 2021 को आरोपित अपने निज निवास पर अपने अन्य सहयोगियों की मदद से अपनी पत्नी रूबी देवी को केरोसिन छिड़क कर आग से जला कर कमरे के दरवाजे की कुंडी को लगा दिये. जलने से रूबी देवी की मौत हो गयी. घटना को लेकर कौशल्या देवी, पति स्व शिवानंद मंडल ने आरोपित सहित अन्य लोगों के विरुद्ध रानीगंज थाना कांड 360/2021 दर्ज कराया था. मामले में आइओ द्वारा 27 फरवरी 2022 को चार्जशीट दाखिल किया गया था. इसके बाद न्यायालय ने आरोपित के विरुद्ध 07 मार्च 2022 को संज्ञान लिया था. चार्जफ्रेम के दौरान आरोपित ने अपने आप को निर्दोष बताया था. चार्जफ्रेम के बाद कोर्ट में अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. जहां सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश हर्षित सिंह ने आरोपित पति को दोषी पाया, सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता अजित राय ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी है. ट्रैक्टर ड्राइवर को विदेशी शराब रखने पर मिली सात साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे सह उत्पाद के स्पेशल जज-02 संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने विभिन्न ब्रांड के 261 लीटर विदेशी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुलसीपुर वार्ड 15 निवासी 36 वर्षीय ट्रैक्टर ड्राइवर बीरबल कुमार तांती को 07 साल कारावास की सजा सुनायी है. आरोपित ड्राइवर को जुर्माना के रूप में 01 लाख रुपये जमा करने का आदेश जारी किया गया है. राशि जमा नहीं करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतानी होगी. यह सजा स्पेशल उत्पाद मुकदमा संख्या 645/2024 में सुनाया गया है. सरकार की ओर से उत्पाद के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने बताया कि 15 जनवरी 2024 की शाम 4:55 पर गुप्त सूचना पर जोकीहाट थाना के सअनि बसंत कुमार सदल बल के साथ एनएच 327 ई पक्की सड़क बकरा पुल के समीप जोकीहाट में ट्रैक्टर ट्रेलर की तलाशी लिये. इसमे विभिन्न ब्रांडों के विदेशी शराब 261 लीटर बरामद किया गया था. बचाव पक्ष से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्यूटी चीफ दुखमोचन यादव ने बहस किया था. देसी कट्टा मिलने पर आरोपित को तीन साल की सजा अररिया. न्याय मंडल के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विकास कुमार की अदालत ने आर्म्स बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर आरोपित युवक को तीन साल की सजा सुनायी है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 05-05 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. यह आदेश जीआर 66/2018 में सुनाया गया है. सजा पाने वाला अररिया जिले के बांसबाड़ी के 34 वर्षीय इम्तियाज आलम पिता नोमान है. सरकार की ओर से एसडीपीओ इमरान अहमद ने बताया कि 08 जनवरी 2018 को ग्राम बकरा शब्बीर शाह के मजार के मौके पर आरोपित के जिंस पैंट के पॉकेट में खोसा एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ था. कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से नोशाद अख्तर ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश विकास कुमार ने आरोपित की सज़ा मुकर्रर की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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