15.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 05:57 am
15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

ITR : वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कैसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, जानें महत्वपूर्ण टिप्स

Advertisement

आयकर विभाग की ओर से आकलन वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 निर्धारित किया गया है. हालांकि, आयकरदाताओं को हमेशा आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी जाती है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Income Tax Return : वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने का समय आ गया है. आम तौर पर वेतनभोगी कर्मचारी और व्यक्तिगत करदाता जुलाई के महीने में अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं. आयकर विभाग की ओर से आकलन वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 निर्धारित किया गया है. हालांकि, आयकरदाताओं को हमेशा आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी जाती है. आइए, जानते हैं कि आईटीआर कैसे भरा जाएगा और फॉम-16 क्या होता है?

- Advertisement -

क्या होता है फॉर्म-16

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए फॉर्म-16 बहुत ही जरूरी दस्तावेज है. उनकी सालाना आमदनी कितनी हुई, कितना टैक्स कटा और कौन से सेक्शन से कितने टैक्स की बचत हुई. इसकी जानकारी फॉर्म-16 से मिलती है. फॉर्म-16 में आमदनी, टैक्स बचत और टैक्स कटौती के साथ-साथ वित्त वर्ष के लिए लागू स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के बारे में सारी जानकारी होती हैं.

फॉर्म-16 के बिना दाखिल कर सकते हैं आईटीआर?

जो करदाता अभी आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं और आईटीआर फॉम-1 और आईटीआर फॉर्म-4 की श्रेणी में आते हैं, वे भी बिना फॉर्म-16 के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए पहले से भरा हुआ आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी कर दिया है. अब ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जा सकते हैं.

कौन दाखिल करते हैं फॉर्म-1

भारत के वे नागरिक जिनकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपये तक है, वे फॉर्म-1 को दाखिल कर सकते हैं या करते हैं. 50 लाख तक की आमदनी में आपका वेतन, आपकी पेंशन या किसी अन्‍य स्रोत से होने वाली आमदनी को भी शामिल किया जाता है. यहां तक कि कृषि से 5000 रुपये तक होने वाली आमदनी को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के निदेशक हैं और किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी में निवेश किया है, तो इससे होने वाली आमदनी, एक से अधिक घर या संपत्ति से, कारोबार से आमदनी होती है, तो आप फॉर्म-1 दाखिल नहीं कर सकते.

Also Read: ITR Update: 30 दिनों में आयकर रिटर्न E-Verify करना हुआ जरूरी, वरना नहीं मिलेगा रिफंड, यहां समझें नया नियम

कौन दाखिल करेगा फॉर्म-2

अगर भारत के किसी नागरिक की आमदनी 50 लाख रुपये से अधिक है, तो वे फॉर्म-2 दाखिल कर सकते हैं. इसके तहत एक से ज्यादा आवासीय संपत्ति, निवेश से हुई आमदनी या हुई आमदनी, 10 लाख रुपये से अधिक के लाभांश से होने वाली आमदनी और कृषि से हुई 5000 रुपये से ज्यादा की कमाई के बारे में बताना होता है. इसके अलावा अगर पीएफ से ब्‍याज के तौर पर आमदनी होती है, तब भी यह फॉर्म दाखिल किया जाता है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें