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ITR: लाखों टैक्सपेयर्स को नए साल का तोहफा, आईटीआर फाइल करने की बढ़ गई डेडलाइन

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ITR: संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सीबीडीटी की ओर से 31 दिसंबर, 2024 को जारी एक सर्कुलर किया गया है. सीबीडीटी ने बॉम्बो हाईकोर्ट के आदेश के बाद करदाताओं को लाभ देने के लिए यह कदम उठाया है. आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी.

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ITR: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देश के लाखों करदाताओं को संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर नए साल का तोहफा दिया है. अंग्रेजी की वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार, आयकर विभाग ने संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी है. जिन लोगों ने आयकर विभाग की ओर से तय की गई डेडलाइन के अंदर या उससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है, वे आवश्यकता पड़ने पर संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. विलंबित आयकर रिटर्न तब दाखिल किया जाता है, जब किसी करदाता ने डेडलाइन के अंदर या उससे पहले कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया है और अब रिटर्न दाखिल करना चाहता है. इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2024 थी.

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15 जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं आयकर रिटर्न

सीबीडीटी की ओर से 31 दिसंबर, 2024 को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, “सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम-1961 की धारा 119 के तहत आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4) के तहत विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने या अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (5) के तहत संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी, 2025 कर दी है.”

आमदनी और लेनदेन में विसंगति

एसके पटोदिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एसोसिएट डायरेक्टर मिहिर तन्ना ने कहा, “कई करदाताओं को एआईएस में दिखाए गए लेनदेन और आईटीआर में दर्ज आमदनी या लेनदेन के बीच बेमेल की सूचना मिली है. विस्तार से करदाताओं को यह जांचने में मदद मिलेगी कि क्या कोई आमदनी या लेनदेन आईटीआर में दर्ज नहीं है या गलत दर्ज है, तो संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।”

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बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी डेडलाइन

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीडीटी को 87ए टैक्स रिबेट मामले में फैसला आने तक आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का निर्देश दिया था. 20 दिसंबर, 2024 के एक आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, “अंतरिम राहत के रूप में प्रतिवादी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अधिनियम की धारा 119 के तहत आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिससे उन करदाताओं के संबंध में आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग की नियत तारीख को बढ़ाया जा सके. जिन्हें 31 दिसंबर, 2024 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, उन्हें कम से कम 15 जनवरी, 2025 तक समय दिया जाए. यह विस्तार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि धारा 87 के तहत छूट के लिए पात्र सभी करदाताओं को प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना किए बिना अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर दिया जाए.”

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