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EMI पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरबीआई से मांगा जवाब, जानें क्या है मामला

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बैंक द्वारा ईएमआई में ब्याज बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने इस मसले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. बता दें कि आरबीआई ने तीन महीने के लिए ईएमआई चुकाने में छूट दी थी, जिसके बाद कई जगहों से खबर आई थी कि बैंक ने ईएमआई पर ब्याज बढ़ा दिया है.

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नयी दिल्ली : बैंक द्वारा ईएमआई में ब्याज बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने इस मसले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. बता दें कि आरबीआई ने तीन महीने के लिए ईएमआई चुकाने में छूट दी थी, जिसके बाद कई जगहों से खबर आई थी कि बैंक ने ईएमआई पर ब्याज बढ़ा दिया है.

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बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ईएमआई के चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ोतरी को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरबीआई को नोटिस भेज एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बैंच ने कहा कि आरबीआई का जो जवाब होगा वो याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराया जाये. बता दें कि आगरा निवासी गजेन्द्र शर्मा ने यह याचिका लगाई है.

शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि लॉकडाउन की वजह से उनकी नौकरी नहीं हो पा रही है. इसी बीच आरबीआई ने तीन महीने ईएमआई के किस्त भरने में राहत दी है. लेकिन बैंक ने जो नोटिफिकेशन भेजा है उसके अनुसार ईएमआई पर ब्याज बढ़ा दिया गया है.

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तीन महीने के लिए और बढ़ा– ईएमआई किस्त की अवधि तीन महीने के लिए और बढ़ गया है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अब ईएमआई भरने मेंं 31 अगस्त तक राहत दी गयी है.

क्या है मामला- देशव्यापी लॉकडाउन के बीच आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा था कि ईएमआई चुकाने में ग्राहकों को छूट दें, जिसके बाद सभी बैंकों ने ईएमआई किस्त चुकाने में तीन महीने की शुरुआती छूट दी थी. हालांकि इस छूट के बाद कई बैंकों ने ईएमआई की ब्याज में बढ़ोतरी कर दी थी.

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