26.1 C
Ranchi
Monday, February 3, 2025 | 07:23 pm
26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

ITR Filing : AY 22-23 का रिटर्न भरने के लिए लास्ट डेट का मत करें इंतजार, आज ही कर दें फाइल, जानिए डेडलाइन

Advertisement

जुलाई महीने का आखिरी दिन वित्त वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने का डेडलाइन तय किया है. इस डेडलाइन से पहले से आईटीआर फाइल कर देने पर आप फायदे में ही रहेंगे. आखिरी समय में आईटीआर फाइल करते समय आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Income Tax Return : अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं या आमदनी के हिसाब से आयकर भुगतान करने वालों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार मत करें. जुलाई का आखिरी दिन वित्त वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने का डेडलाइन है और 31 तारीख को आईटीआर फाइलिंग के लिए डेडलाइन तय किया गया है. इस डेडलाइन से पहले से आईटीआर फाइल कर देने पर आप फायदे में ही रहेंगे. आखिरी समय में आईटीआर फाइल करते समय आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

- Advertisement -

31 जुलाई है आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन

आयकर विभाग की ओर से आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख या डेडलाइन 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है. इस डेट तक आयकरदाता वित्त वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग की ओर से निर्धारित इस डेट के बाद आईटीआर दाखिल करने के बाद जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है. हालांकि, आयकरदाताओं की सुविधा के लिए विभाग की ओर से आखिरी तारीख में बढ़ोतरी भी की जाती है, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि बीते दो साल जैसा इस साल भी आखिरी डेट में बढ़ोतरी की ही जाए. कोरोना महामारी की वजह से आईटीआर दाखिल करने की आखरी तारीख में बढ़ोतरी की गई थी.

आय के स्रोतों पर भी टैक्स

आज महंगाई के इस दौर में नौकरी-पेशा आदमी अपने रोजमर्रा के खर्च और भविष्य की बचत के लिए वेतन के अलावा कई अन्य स्रोतों से भी आमदनी करते हैं. किसी को वेतन के अलावा मकान के किराए से आमदनी होती है, तो किसी को बचत के लिए जमा कराई गई रकम, म्यूचुअल फंड या शेयरों से भी कमाई होती है. आयकर विभाग वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से होने वाली आमदनी पर भी टैक्स की वसूली करता है. आयकर कानून के अनुसार, टैक्स योग्य आमदनी को पांच भागों में विभाजित किया गया है. इनमें वेतन से होने वाली आमदनी, मकान के किराए से होने वाली कमाई, पूंजीगत लाभ (बचत योजना पर ब्याज, म्यूचुअल फंड और शेयर से होने वाला लाभ), कारोबार से होने वाली कमाई और अन्य स्रोतों से होने वाला आय शामिल हैं. वेतन से होने वाली आमदनी पर आईटीआर दाखिल करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है. वेतनभोगी फॉर्म-16 भरने के बाद आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.

ऐसे उठाएं टैक्स छूट का लाभ

कई लोग नौकरी के अलावा अन्य स्रोतों से भी कमाई करते हैं. कारोबार या पेशे से होने वाली आमदनी पर उसकी श्रेणी के बारे में बताना जरूरी होता है. अन्य स्रोतों से होने वाली आमदनी में बैंक खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, बीमा कंपनी से मिलने वाली पेंशन, शेयर और म्यूचुअल फंडों से मिलने वाले लाभांश शामिल हैं. कुल टैक्स योग्य रकम का पता लगाने के बाद आप 80सी और 80डी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है.

Also Read: ITR Form: 2021-22 के लिए नया आईटीआर फॉर्म जारी, टैक्सपेयर्स को अब देनी होगी यह जानकारी
नई टैक्स व्यवस्था

अभी करदाआतों को नई और पुरानी व्यवस्था के तहत आईटीआर दाखिल करने की छूट दी जा रही है. सरकार की नई व्यवस्था के तहत आईटीआर दाखिल करने पर आयकरदाताओं को 70 प्रकार की छूट के लाभ से वंचित हो जाना पड़ता है. वहीं, पुरानी व्यवस्था के तहत आईटीआर भरने पर उन्हें छूट का लाभ दिया जाता है. अपनी कुल आमदनी का पता लगाने के बाद यह तय किया जा सकता है कि आप किस व्यवस्था के तहत आईटीआर दाखिल करें कि आपको छूट का लाभ मिल सकेगा.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें