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दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
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आधार कार्ड से पेटीएम गूगल पे की तरह कर सकते हैं शॉपिंग, अगले साल तक मिलेगी सुविधा

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आने वाले दिनों में आपको ऑनलाइन शॉपिंग और पैसे निकालने के लिए सिर्फ आधार नंबर की जरूरत होगी. रिजर्व बैंक आपको कुछ ऐसा तोहफा देने जा रहा है जिसके जरिए आपको ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट के लिए सिर्फ आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए रिजर्व बैंक ने आपके लिए सुरक्षित और बेहतर इंतजाम किया है. रिजर्व बैंक के नये नियम के मुताबिक आप देश के किसी भी कोने से पेटीएम और गूगल पे की तरह आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से लेनदेन कर सकते हैं. दरअसल, रिजर्व बैंक ने नेशनल लेवल पर रिटेल पेमेंट सिस्टम के संचालन के लिए नियम जारी किए हैं. काम शुरू करने की इच्छुक कंपनियों से 26 फरवरी 2021 तक आवेदन मांगे गये हैं. इसके जरिए कंपनियां अपने नाम से रिटेल मार्केट में विभिन्न सिस्टम की स्थापना, मैनेजमेंट और उसका ऑपरेटिंग कर सकेंगी. बड़ी बात यह है कि नेशनल लेवल पर रिटेल पेमेंट सिस्टम का संचालन करने के लिए आवेदन करने वाली कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए. ऐसी कंपनी को रिटेल पेमेंट, शॉपिंग के लिए एटीएम, रिटेल सेलिंग प्वाइंट्स, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, सिक्योर पेमेंट गेटवे समेत दूसरी सारी जरूरी बातों का ख्याल भी रखना होगा.

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आने वाले दिनों में आपको ऑनलाइन शॉपिंग और पैसे निकालने के लिए सिर्फ आधार नंबर की जरूरत होगी. रिजर्व बैंक आपको कुछ ऐसा तोहफा देने जा रहा है जिसके जरिए आपको ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट के लिए सिर्फ आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए रिजर्व बैंक ने आपके लिए सुरक्षित और बेहतर इंतजाम किया है. रिजर्व बैंक के नये नियम के मुताबिक आप देश के किसी भी कोने से पेटीएम और गूगल पे की तरह आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से लेनदेन कर सकते हैं. दरअसल, रिजर्व बैंक ने नेशनल लेवल पर रिटेल पेमेंट सिस्टम के संचालन के लिए नियम जारी किए हैं. काम शुरू करने की इच्छुक कंपनियों से 26 फरवरी 2021 तक आवेदन मांगे गये हैं. इसके जरिए कंपनियां अपने नाम से रिटेल मार्केट में विभिन्न सिस्टम की स्थापना, मैनेजमेंट और उसका ऑपरेटिंग कर सकेंगी. बड़ी बात यह है कि नेशनल लेवल पर रिटेल पेमेंट सिस्टम का संचालन करने के लिए आवेदन करने वाली कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए. ऐसी कंपनी को रिटेल पेमेंट, शॉपिंग के लिए एटीएम, रिटेल सेलिंग प्वाइंट्स, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, सिक्योर पेमेंट गेटवे समेत दूसरी सारी जरूरी बातों का ख्याल भी रखना होगा.

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