बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गइ थी. जमानत याचिका पर मंगलवार कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने इडी को 10 जून से पहले जवाब दाखिल करने का समय दिया है. पूरे मामले पर अब हाईकोर्ट को 10 जून को अगली सुनवाई होगी. आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने जमानत याचिका दाखिल कर इसपर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था. जमानत याचिका पर सुनवाई का मामला जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सूचीबद्ध था. हेमंत सोरेन के वकिल की तरफ से दलिल दी गइ कि इडी ने जिस जमीन के मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है, वह बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन भुईंहरी प्रकृति की जमीन है. उक्त जमीन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है और न ही जमीन के किसी दस्तावेज में उनका नाम है. इसके बावजूद इडी उक्त जमीन पर उनके द्वारा कब्जे का आरोप लगाया गया है.
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Jharkhand : हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, जानिए हाईकोर्ट ने दिया क्या निर्देश ?
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हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इडी को 10 जून तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है.
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By Raj Lakshmi
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