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बंगाल पंचायत चुनाव : नहीं बढ़ेगी नामांकन की अंतिम तिथि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

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पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने वाले है. इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने वाली याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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West Bengal Panchayat Election : पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने वाले है. इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने वाली याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए इनकार कर दिया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय का कहना है, “ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होनी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट इलेक्शन कमिशन को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.

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पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दिए है साथ ही राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए और संवेदनशील क्षेत्र पर विचार करना चाहिए, जिससे अच्छे वातावरण में यह चुनाव कराया जा सकें. जानकारी हो कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए मतदान होना है.

मामले की जानकारी देते हुए टीएमसी सांसद और अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बताया कि अदालत ने शुभेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया है. पहली याचिका धारा 42 और 43 के तहत अधिसूचना जारी करने से चुनाव प्रक्रिया को अलग कर रही थी और दूसरी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख में बदलाव के संबंध में थी. कोर्ट ने दोनों याचिका को खारिज कर दिया है.

पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों से झड़प की कई घटनाएं सामने आ रही हैं. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी दलों पर चुनाव में देरी करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जबकि विपक्षी भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई (एम) ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं ने उनके उम्मीदवारों को विभिन्न जिलों में नामांकन पत्र जमा करने से रोक दिया. 2013 के पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव राज्य के प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय बलों के साथ आयोजित किए गए थे.

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