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UP निकाय चुनाव मई में होने की उम्मीद, पिछड़ा वर्ग आयोग 28 फरवरी तक सौंपेगा रिपोर्ट, 31 मार्च तक ओबीसी आरक्षण

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Bareilly: यूपी नगर निकाय चुनाव मई में होने की उम्मीद है. कोर्ट के निर्देश पर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आरक्षण के संबंध में 28 फरवरी तक रिपोर्ट सौंप देगा. इसके बाद नगर विकास विभाग और स्थानीय निकाय चुनाव विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं.

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Bareilly : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव मई में होने की उम्मीद है. कोर्ट के निर्देश पर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आरक्षण के संबंध में 28 फरवरी तक रिपोर्ट सौंप देगा. आयोग के चेयरमैन पूर्व न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने 1 दिन पूर्व 46 जिलों का भ्रमण पूरा करने की बात कही थी. उनका कहना है कि 31 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, समय सीमा में ओबीसी आरक्षण सौंप दिया जाएगा. इसके बाद नगर विकास विभाग और स्थानीय निकाय चुनाव विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं.

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पिछड़ा वर्ग आयोग के सभी सदस्य जिलों में जाकर रिपोर्ट ले रहे हैं. इसके बाद मिलकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. आयोग ने 46 जिलों में नगर नगर विकास विभाग द्वारा कराए गए रैपिड सर्वे, और चक्रनुक्रमांक आरक्षण की जानकारी जुटाई. इसमें काफी कमियां बताई जा रही हैं. इसके बाद ही रिपोर्ट तैयार की गई है.

नगर निकायों के आरक्षण में बदलाव तय

नगर निकाय चुनाव आरक्षण 5 दिसंबर को जारी हो गया था. मगर, इस बार कई निकाय में आरक्षण बदलना तय है. यूपी की 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत के आरक्षण में बदलाव होने के बाद उदास दावेदारों के चुनाव लड़ने की उम्मीद है.

3 चरण में हुआ था चुनाव

नगर निकाय चुनाव 2017 की अधिसूचना 28 अक्टूबर को लगी थी. इसके बाद 22, 26 और 29 नवंबर को 3 चरणों में मतदान हुआ, तो एक दिसंबर को मतगणना कराई गई थी. मगर इस बार लगातार चुनाव आगे बढ़ रहे हैं.

खत्म हो गया है बोर्ड का कार्यकाल

यूपी की सभी नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. बरेली की नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कमेटी कार्य कर रही है.

93 याचिकाओं पर की थी सुनवाई

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने दाखिल 93 याचिकाओं को मंजूर करके फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा था कि बगैर ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी किए ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा. चुनाव की जारी होने वाली अधिसूचना में सांविधानिक प्रावधानों के तहत महिला आरक्षण शामिल होगा. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रिपल टेस्ट संबंधी आयोग बनने पर ट्रांसजेंडर्स को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के दावे पर गौर करें.

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नगर निकायों का यह था आरक्षण

नगर पालिका फरीदपुर और बहेड़ी का चेयरमैन पद अनारक्षित है, जबकि नगर पालिका आंवला और नवाबगंज महिला के लिए रिजर्व की गई है. नगर पंचायत फरीदपुर, बिशारतगंज, धौराटांडा, रीछा, शेरगढ़, रिठौरा, देवरिया, ठिरिया निजावत खां, शीशगढ़, सेंथल, फतेहगंज पूर्वी, सिरौली, फतेहगंज पश्चिमी, मीरगंज और शाही का चेयरमैन पद अनारक्षित है. यहां सभी सामान्य जाति के दावेदार चुनाव लड़ सकेंगे.

रिपोर्ट मुहम्मद साजिद, बरेली

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