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TRAI New Rule: अब नहीं चलेगी टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी ! लौटाने होंगे ग्राहकों से लिए गए ज्यादा पैसे

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टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए TRAI ने नये नियम जारी किये हैं. इन नियमों के लागू होने के बाद अब टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों से ज्यादा शुल्क नहीं वसूल सकेगी. अगर उन्हें ऐसा करते पकड़ा जाता है तो फिर कंपनी को ग्राहक को एक्स्ट्रा पैसे लौटाने पड़ेंगे.

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Trai new rule: अब नहीं चलेगी टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी! लौटाने होंगे ग्राहकों से लिए गए ज्यादा पैसे 6

TRAI New Rules: भारतीय टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए TRAI की तरफ से नये नियम लागू किये जा रहे है. अक्सर ऐसा पाया जाता है कि, टेलिकॉम कंपनियां मनमाने तरीके से ग्राहकों से रिचार्ज के नाम पर पैसे वसूलती थी. लेकीन, नये नियमों के नियमों के लागू होने के बाद वे ऐसा नहीं कर सकेंगे. सामने आयी जानकारी के मुताबिक़ अब TRAI टेलीकॉम कंपनियों की मीटिरिंग और बिलिंग सिस्टम का ऑडिट भी करवाएगी. आसान भाषा में अगर कहें तो TRAI टेलिकॉम कंपनियों की जांच करेगी और पता लगाएगी कि कहीं वे ग्राहकों से रिचार्ज और डेटा के नाम पर ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहे हैं.

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11 सितम्बर को सामने आये नये नियम: आपकी जानकारी के लिए बता दें TRAI की ओर से 11 सितंबर के दिन इस नये नियम का जिक्र किया गया. सामने आयी जानकारी के अनुसार अगर जांच के दौरान ऐसी कोई धांधली सामने आती है तो टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों से लिए गए पैसों को लौटना पड़ेगा। केवल यहीं नहीं टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे ऑडिट के तीन महीने में ग्राहकों से लिए गए ज्यादा पैसे उन्हें वापस लौटा दे.

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क्या हुए बदलाव ?: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार TRAI की तरफ से अब हर साल एक बार टेलीकॉम कंपनियों का ऑडिट किया जाएगा. बता दें इससे पहले साल में चार बार इनकी ऑडिट की जाती थी. लेकिन, उस ऑडिट में सिर्फ 15 पॉपुलर प्लान को ही कवर किया जाता था. लेकिन नये नियम लागू होने के बाद ऑडिट के दौरान ज्यादा से ज्यादा टैरिफ प्लान्स को कवर किया जाएगा.

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50 लाख तक देना होगा जुर्माना: TRAI के नये नियमों की अगर मानें तो सभी टेलीकॉम कंपनियों को सालाना आधार पर अपनी एक्शन रिपोर्ट TRAI के सामने पेश करनी होगी. कोई भी कंपनी अगर ऐसा नहीं करता है तो उसपर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. केवल यहीं नहीं सभी टेलीकॉम कंपनियों को 15 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देनी होगी.

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ग्राहकों को वापस करने होंगे पैसे: ऑडिट के दौरान अगर यह पाया जाता है कि उन्होंने ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूले हैं तो उसकी जानकारी TRAI को एक हफ्ते के अंदर देनी होगी. केवल यहीं नहीं, ग्राहकों को तीन महोनों के अंदर उनके पैसे भी लौटाने होंगे.

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