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Jharkhand: 5 साल की नौकरी के बाद शिक्षकों को मिलेगा मनचाहा जिला, महिला शिक्षकों के लिए नहीं होगी कोई बाध्यता

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राज्य में शिक्षकों को पांच साल की सेवा पूरी होने के बाद पूरे सेवा काल में अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर मिल सकता है. इसके तहत शिक्षक अपने गृह जिला का भी चयन कर सकते हैं. महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए वर्ष की बाध्यता नहीं होगी.

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  • महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नहीं होगी वर्ष की बाध्यता

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  • पति-पत्नी में से किसी के भी दूसरे विभाग में रहने पर भी स्थानांतरण का अवसर

  • शिक्षा मंत्री ने संशोधन के लिए दिये थे निर्देश

सुनील कुमार झा, रांची : राज्य के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए नियमावली में संशोधन किया जायेगा. नियमावली में संशोधन के लिए गठित कमेटी में प्रारंभिक स्तर पर इस पर सहमति बन गयी है. कमेटी इस माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंप देगी. इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.

राज्य में शिक्षकों को पांच साल की सेवा पूरी होने के बाद पूरे सेवा काल में अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर मिल सकता है. इसके तहत शिक्षक अपने गृह जिला का भी चयन कर सकते हैं. महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए वर्ष की बाध्यता नहीं होगी. शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 1994 में यह प्रावधान था, परंतु 2019 की नियमावली में सामान्य परिस्थिति में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था.

वर्ष 2019 की नियमावली में दिव्यांग व गंभीर रोग से ग्रसित होने पर पति-पत्नी दोनों के शिक्षक के होने की स्थिति में ही अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान था. नियामवली संशोधन में अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर फिर से 1994 की नियमावली के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है. वैसे शिक्षक जो झारखंड के नहीं हैं, उन्हें भी अपनी इच्छा के अनुरूप जिला चयन का अवसर दिया जा सकता है.

केंद्र सरकार की नौकरी में होने पर दिया जा सकता है अवसर : पति-पत्नी में से कोई अगर एक शिक्षक हैं व दूसरा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में कार्यरत हैं, तो भी स्थानांतरण का अवसर मिलेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार की नौकरी में होने पर स्थानांतरण का अवसर दिया जा सकता है.

विवाह के बाद मिलेगा जिला बदलने का अवसर : महिला शिक्षक के अविवाहित होने की स्थिति में शादी के बाद उन्हें अपने ससुराल के जिला के अनुरूप अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर दिया जायेगा.

निदेशक को मिलेगा अंतर जिला स्थानांतरण : अंतर जिला स्थानांतरण के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अधिकार दिया जा सकता है. वर्ष 2019 की नियमावली में यह अधिकार विकास आयुक्त को दिया गया था.

शिक्षा मंत्री ने संशोधन के लिए दिये थे निर्देश : शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने पिछले वर्ष सितंबर में शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन के निर्देश दिये थे. मंत्री के निर्देश के अनुरूप इस वर्ष जून में कमेटी गठित की गयी थी. माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है.

नियमावली में संशोधन को लेकर कमेटी ने विभिन्न शिक्षक संगठनों से भी सुझाव लिये थे. पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2019 में बनायी गयी नियमावली का शिक्षक संगठन शुरू से ही विरोध कर रहे थे. शिक्षक संगठनों की मांग थी कि उन्हें पूरे सेवा काल में अंतर जिला स्थानांतरण का एक अवसर दिया जाये.

Posrted by: Pritish Sahay

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