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SSC Case :सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के सभी मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट को रेफर की, जांच पूरी करने का समय किया तय

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हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक विशेष खंडपीठ का गठन करेंगे. वह बेंच मामलों की सुनवाई करेगी. सेवा से बर्खास्तगी, नयी सेवा की अनुशंसा पर अंतिम फैसला डिवीजन बेंच लेगी.कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवाग्नम को भेजा जाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएससी भर्ती से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई इस बार कलकत्ता हाई कोर्ट में होगी. वादकारियों ने इन मामलों की सुनवाई में लगातार हो रही देरी पर निराशा व्यक्त की है. हाल ही में वकील विकासरंजन भट्टाचार्य ने भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच से अनुरोध किया था कि सुनवाई टाली नहीं जानी चाहिए. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की. वहीं सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने मामलों को हाई कोर्ट में भेजने का फैसला किया. हालांकि, साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी को खास निर्देश भी दिए हैं.

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अंतिम फैसला डिवीजन बेंच लेगी.

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बसु और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार से संबंधित सभी मामलों को कलकत्ता उच्च न्यायालय को भेज दिया और कहा कि मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवाग्नम को भेजा जाएगा. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक विशेष खंडपीठ का गठन करेंगे. वह बेंच मामलों की सुनवाई करेगी. सेवा से बर्खास्तगी, नयी सेवा की अनुशंसा पर अंतिम फैसला डिवीजन बेंच लेगी.

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सुप्रीम कोर्ट में कुल 12 मामले किए गए थे दायर

स्कूल सेवा आयोग भर्ती परीक्षा में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कुल 12 मामले दायर किए गए थे. नियुक्ति में अनियमितता के अलावा ओएमआर शीट के प्रकाशन समेत कई मुद्दों पर केस दर्ज किया गया है. भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने नौकरी रद्द करने का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि सभी मामलों की अलग-अलग सुनवाई होगी. लेकिन सुनवाई हर बार नई तारीखों के लिए टलती रही.

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मामले की सुनवाई पिछले अक्टूबर में हुई थी

इस मामले की सुनवाई पिछले अक्टूबर में हुई थी. वकील विकासरंजन ने दलील दी कि मामले की सुनवाई में देरी नहीं की जानी चाहिए. आखिरकार गुरुवार को मामला दो जजों की बेंच में दोबारा सुनवाई के लिए आया. उन्होंने मामलों को कलकत्ता उच्च न्यायालय में भेजने का निर्णय लिया.

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