16.1 C
Ranchi
Monday, February 24, 2025 | 03:22 am
16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने इडी को अभिषेक, उनकी पत्नी के खिलाफ ‘लुक आउट’ नोटिस वापस लेने का दिया निर्देश

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने से एक हफ्ते पहले इडी को सूचित करना होगा. इस दौरान इडी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को 26 जुलाई से 20 अगस्त तक विदेश जाने की इजाजत दी है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इडी को अभिषेक व उनकी पत्नी रुजिरा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर वापस लेने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने से एक हफ्ते पहले इडी को सूचित करना होगा. इस दौरान इडी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को 26 जुलाई से 20 अगस्त तक विदेश जाने की इजाजत दी है. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन मामलों में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था.

एक हफ्ते पहले इडी को करना होगा सूचित

इडी ने सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी के विदेश यात्रा मामले की सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया था. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विदेश जाने से एक हफ्ते पहले इडी को जानकारी देने के लिए लुकआउट सर्कुलर की जरूरत नहीं है. शुक्रवार को जस्टिस संजय किसान कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ में सुनवाई हुई. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इडी से कहा कि अगले सोमवार को होने वाली मामले की सुनवाई की वजह से तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने से नहीं रोका जाना चाहिए. ऐसे में इडी ने जानकारी दी कि अभिषेक को 26 जुलाई को विदेश जाने की इजाजत दी जा चुकी है.

Also Read: West Bengal Breaking News Live : सुप्रीम कोर्ट का अभिषेक-रुजिरा के खिलाफ ‘लुक आउट’ नोटिस वापस लेने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट इडी से जानना चाहती है कि अभिषेक को विदेश जाने से क्यों रोका गया

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इडी से जानना चाहती है कि अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को विदेश जाने से क्यों रोका गया है. कोर्ट ने इडी से इस पर भी जवाब देने का निर्देश दिया. वहीं, इस वक्त अभिषेक आंखों के इलाज के लिए अमेरिका गए हुए हैं. उन्होंने इस विदेश यात्रा के बारे में इडी और कोर्ट को पहले ही जानकारी दे दी थी और उसी के लिहाज से इस बार उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

Also Read: सुप्रीम कोर्ट ने इडी को अभिषेक, उनकी पत्नी के खिलाफ ‘लुक आउट’ नोटिस वापस लेने का दिया निर्देश
24 घंटे पहले नोटिस देने के बाद पूछताछ करने की दी थी अनुमति

शीर्ष अदालत ने पूर्व में इडी को कथित कोयला घोटाले के संबंध में कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देने के बाद अपने कोलकाता कार्यालय में दंपती से पूछताछ करने की अनुमति दी थी. रुजिरा को इडी के लुकआउट नोटिस का हवाला देते हुए पांच जून को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जाने वाली उड़ान में चढ़ने से कथित तौर पर रोक दिया गया था, जिसमें उन्हें एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था. इडी ने नवंबर 2020 में सीबीआइ द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था.

Also Read: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस का नया डिविजन बनाने का दिया निर्देश, कोलकाता पुलिस के दायरे में आयेगा भागंड़
अभिषेक ने सभी आरोपों किया इंकार

प्राथमिकी में राज्य के आसनसोल और इसके आसपास कुनुस्तोरिया और काजोरा क्षेत्रों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था. स्थानीय कोयला तस्करी गिरोह के सरगना अनूप माझी उर्फ लाला पर इस मामले में मुख्य संदिग्ध होने का आरोप है. इडी ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन के लाभार्थी थे, अभिषेक ने सभी आरोपों से इंकार किया है.

Also Read: अभिषेक के खिलाफ सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं, इडी ने अदालत में दिया आश्वासन

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें