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Jharkhand News: झारखंड के धनबाद में मासूम बच्ची से गंदी हरकत करने के दोषी को 5 साल सश्रम कैद की सजा

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Jharkhand News: पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर गुरुवार को फैसला सुनाया. अदालत ने जेल में बंद बाघमारा निवासी गोबर्धन रजवार को पांच वर्ष सश्रम कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर सजायाफ्ता को एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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Jharkhand News: झारखंड के धनबाद में आठ साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने के मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर गुरुवार को फैसला सुनाया. अदालत ने जेल में बंद बाघमारा निवासी गोबर्धन रजवार को पांच वर्ष सश्रम कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर सजायाफ्ता को एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

5 साल सश्रम कैद

धनबाद जिले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने 8 साल की बच्ची से गलत हरकत करने के दोषी गोबर्धन रजवार को 5 साल सश्रम कैद की सजा सुनायी. अदालत ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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क्या है मामला

चार जुलाई 2019 की रात्रि एक आठ वर्षीया नाबालिग बच्ची अपनी दादी के साथ सोई हुई थी. रात डेढ़ बजे बच्ची को बिस्तर पर न पाकर उसकी मां खोजने लगी. थोड़ी देर बाद बच्ची नग्न अवस्था में रोते हुए अपनी मां के पास आयी और बोली कि बगल के रहनेवाले गोबर्धन ने उसके साथ गलत हरकत की है. इसके बाद पीड़िता के पिता ने बाघमारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने अदालत में पैरवी की थी.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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