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बरेली: हत्या के आरोप में 2 दोषियों को आजीवन कारावास, रुपए के लेन-देन में दिया था वारदात को अंजाम

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बरेली में रुपए के लेन-देन में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद के साथ 20-20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. राजू मौर्य का कहना था कि उसके पिता की हत्या गांव के दो युवकों ने की थी. उन्होंने 1.50 लाख रुपए ले रखे थे. रुपयों के लालच में पिता की हत्या की गई.

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Bareilly : उत्तर प्रदेश के बरेली में रुपए के लेन-देन में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. इस मामले की सुनवाई में हत्या के 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. मगर, इसके लिए दूसरा मुकदमा दर्ज कराया गया था. क्योंकि, पहले गलत लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. दोनों दोषियों को उम्रकैद के साथ 20-20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है. इसके अलावा चलती ट्रेन से मोबाइल चोरी करने वाले व्यक्ति को अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है.

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ढिलावरी गांव के कुंवर सेन की नवंबर, 2016 में हुई थी हत्या

बरेली देहात के आंवला थाना क्षेत्र के ढिलावरी गांव निवासी कुंवर सेन का शव गांव के एक खेत में 20 नवंबर, 2016 को मिला था. इसकी जानकारी पूर्व प्रधान भोलाराम ने मृतक के परिजनों को दी. उस वक्त मृतक के पुत्र उमेश मौर्य ने गांव के ही पप्पू आदि पर पिता की हत्या की रिपोर्ट लिखाई थी. उसका आरोप था कि पिता ने 15-16 वर्ष पूर्व गांव के पप्पू से 4 बीघा जमीन खरीदी थी. मगर, कुछ समय बाद पप्पू की पत्नी सावित्री अपनी बेटी सुनीता और दामाद के साथ पिता के पास आए थे. उनका कहना था कि जमीन के रुपए वापस ले लो, और जमीन वापस कर दो. इससे पिता जी ने मना कर दिया.

बेटे ने बाद में दूसरों के नाम दर्ज करवाइ एफआईआर

इसके बाद पिता की हत्या कर दी गई थी. यह मामला चल रहा था, लेकिन इसी दौरान 10 अप्रैल, 2017 को मृतक कुंवरसेन के दूसरे बेटे राजू मौर्या ने पुलिस को दूसरी तहरीर दी. राजू मौर्य का कहना था कि पिता की हत्या का जिन लोगों पर आरोप है वह निर्दोष हैं. उसके पिता की हत्या गांव के भीमसेन मौर्य और उसके भतीजे ओमप्रकाश मौर्य ने की है. यह लोग पिता के चावल खरीदने, और बेचने का काम करते थे.

आरोपियों ने पिता से 1.50 लाख रुपए ले रखे थे. यह हिसाब डायरी में नोट है. भीमसेन और उसके भतीजे ओमप्रकाश ने रुपयों के लालच में पिता की हत्या कर दी. इस मामले की विवेचना के बाद भीमसेन मौर्य और ओमप्रकाश मौर्य के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया. अभियोजन की ओर से सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने 12 गवाह पेश किए. इसके बाद दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा और 20- 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है.

मोबाइल चोरों को सुनाई 3 साल की कैद

इसके अलावा 20 नवंबर 2019 को त्रिवेणी एक्सप्रेस में बेटी के साथ यात्रा करने वाले व्रजेश कुमार का मोबाइल चोरी हो गया था. इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. यह मोबाइल 20 जनवरी 2020 को भानु प्रताप के पास से बरामद हुआ. कोर्ट ने अभियुक्त भानु प्रताप को दोषी ठहरा कर 3 वर्ष की कैद और 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.

रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली

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