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इत्र कारोबारी पीयूष जैन की जमानत अर्जी खारिज, घर में छापे के दौरान मिले थे 196.57 करोड़ रुपये

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डीजीजीआई अहमदाबाद के छापे में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 196. 57 करोड़ पर बरामद हुए थे. कर चोरी के मामले में 4 माह से जेल में बंद इत्र कारोबारी पीयूष जैन की जमानत अर्जी जिला जज मयंक कुमार ने खारिज कर दी है.

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Kanpur News: 197.57 करोड़ रुपये बरामदगी में फिलहाल इत्र कारोबारी पीयूष जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जिला जज ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. अब उसके पास सिर्फ हाईकोर्ट जाने का विकल्प ही बचा है. रिमांड पर सुनवाई नौ मई को होगी. कारोबारी के कानपुर और कन्नौज स्थित घरों में 197.57 करोड़ कैश और 23 किलो सोना बरामद हुआ था. पीयूष की जमानत का एक बार फिर से डीजीजीआई के विशेष लोक अभियोजक अम्बरीश टंडन ने विरोध किया.

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कर चोरी पर भी नही मिली जमानत

डीजीजीआई अहमदाबाद के छापे में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 196. 57 करोड़ पर बरामद हुए थे. कर चोरी के मामले में 4 माह से जेल में बंद इत्र कारोबारी पीयूष जैन की जमानत अर्जी जिला जज मयंक कुमार ने खारिज कर दी है.

Also Read: पीयूष जैन की कम नहीं होगी मुश्‍किलें, जब्त होंगे 196 करोड़ और 22 किलो सोना, इतने करोड़ लगेगा जुर्माना

पीयूष के अधिवक्ता चिन्मय पाठक ने जमानत अर्जी में तर्क रखा था कि डीजीजीआई का पूरा केस सिर्फ पीयूष के बयान पर आधारित है. केस झूठा और काल्पनिक है. जीएसटी और बैंक अफसरों के अलावा कोई स्वतंत्र दावा नहीं है. पीयूष पर लगे टैक्स चोरी से संबंधित कोई दस्तावेज भी डीजीजीआई को नहीं मिले हैं. पीयूष व्यापारी हैं, जो सालों से टैक्स जमा कर रहा है. जेल में बंद रहने से परिवार और व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिससे सरकार को भी टैक्स का नुकसान हो रहा है. वह गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित है. आरोप दाखिल हो चुका है. विवेचना खत्म हो गई है. अब पीयूष को जमानत दे दी जानी चाहिए.

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वहीं डीजीजीआई की ओर से लखनऊ से आए वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक दिग्विजय नाथ दुबे ने तर्क रखा कि छापे में पीयूष के पास 196.57 करोड़ रुपये के अलावा कई किलो सोना और 6 ड्रम चंदन का तेल भी मिला था. पीयूष ने बयान में स्वीकार किया है कि बरामद 196.57 करोड़ रुपए उसका मुनाफा है, लेकिन यह नहीं बताया कि मुनाफा कहां से आया.

रिपोर्ट- आयुष तिवारी

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