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संक्रमित राज्यों से घिरा झारखंड, 31 मार्च तक लॉकडाउन, कोरोना को हरायेंगे हम

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कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से पूरा देश चिंतित है. पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों और झारखंड को छोड़ कर देश के लगभग सभी राज्यों में कोरोना के मरीजों के मिलने की पुष्टि हो चुकी है. इनमें झारखंड के सभी सीमावर्ती राज्य भी शामिल हैं.

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रांची : कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से पूरा देश चिंतित है. पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों और झारखंड को छोड़ कर देश के लगभग सभी राज्यों में कोरोना के मरीजों के मिलने की पुष्टि हो चुकी है. इनमें झारखंड के सभी सीमावर्ती राज्य भी शामिल हैं. वहीं, अब तक देश में कोरोना के कारण सात लोगों की जान जा चुकी है. इस संकट से निबटने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है. इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने भी 22 मार्च रात 12:00 बजे पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं, सरकारी कार्यालय, दुकानें और प्रतिष्ठान 31 मार्च तक बंद रहेंगे. यह निर्णय रविवार को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया.

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बैठक में अंतिम रूप से लॉकडाउन का निर्णय लिया गया, ताकि कोरोना वायरस का प्रसार झारखंड तक न हो सके. मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. उच्चस्तरीय बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह, पुलिस महानिदेशक एमवी राव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल जी तिवारी, रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक विशेष रूप से मौजूद थे.

पांच या उससे अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक : लॉकडाउन की अधिसूचना के तहत सरकार ने पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़ा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. कुछ मामलों में संशय होने की स्थिति में उपायुक्त को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है. लॉक डाउन के प्रावधानों को लागू कराने के लिए डीसी, एसएसपी, एसपी, एसडीओ, एसी, पुलिस पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ एवं निगर निगम को कार्रवाई का अधिकार दिया गया है. स्थानीय पुलिस को सहयोग का निर्देश दिया गया है.

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लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर छह माह तक जेल की सजा या 1000 रुपये तक के आर्थिक दंड का है प्रावधान

झारखंड सरकार ने पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़ा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है

यह है सरकारी आदेश : भारत में कोरोना के प्रसार को देखते हुए झारखंड में इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव (सोशल डिस्टेंसिंग) के उपायों को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है. इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है. महामारी रोग अधिनियम अधिनियम-1897 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखंड सरकार अपने क्षेत्राधिकार में दिनांक 31 मार्च 2020 तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन) की स्थिति को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है.

लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर छह माह तक की सजा व जुर्माना

सरकार ने लॉकडाउन का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार के अनुसार कार्रवाई का आदेश दिया है. इसके तहत छह माह तक की सजा का प्रावधान किया गया है. जो कोई भी जानबूझकर लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, उसे एक माह के लिए की जेल भेजा जा सकता है, या 200 रुपये तक का आर्थिक दंड या दोनों सजा दी जा सकती है. यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट पैदा करे, तो उसे अधिकतम छह माह तक की सजा या एक हजार रुपये का आर्थिक दंड या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है.

नहीं होगी कक्षा पांच से सात तक की वार्षिक परीक्षा

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कक्षा पांच से कक्षा सात तक की वार्षिक परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है. वार्षिक परीक्षा 30 मार्च को प्रस्तावित थी, जिसमें राज्य के सरकारी विद्यालयों के लगभग 15 लाख विद्यार्थियों को शामिल होना था. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर परीक्षा स्थगित की गयी है. सत्र शुरू होने के साथ विद्यालय खुलने पर इन बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जायेगा.

भारत : 23 राज्यों में फैला सक्रमण, अब तक 365 मामले

झारखंड 00

दिल्ली 04

हिमाचल 27

लद्दाख 02

उत्तराखंड 13

उत्तराखंड 03

उत्तर प्रदेश 26

03 बिहार

प बंगाल 04

मध्य प्रदेश 05

छत्तीसगढ़ 01

ओड़िशा 02

तेलंगाना 22

आंध्र प्रदेश 05

पुडुचेरी 01

तमिलनाडु 07

केरल 52

कर्नाटक 26

महाराष्ट्र 74

गुजरात 18

राजस्थान 26

हरियाणा 18

पंजाब 21

चंडीगढ़ 06

जम्मू-कश्मीर 04

इन सेवाओं पर छूट रहेगी

1. विधि-व्यवस्था से जुड़े अफसर, कर्मी

2. पुलिस

3. स्वास्थ्य

4. अग्निशमन सेवाएं

5. कारा सेवाएं

6. राशन दुकान

7. रेल, हवाई अड्डा व बस अड्डा के लिए परिवहन जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था किया जायेगा

8. बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं

9. बैंक, एटीएम

10. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया

11. टेलीकॉम, इंटरनेट, आइटी आधारित सेवाएं

12. पोस्टल सेवाएं

13. खाद्य आपूर्ति संबंधित परिवहन सेवाएं

14. खाद्य, दवा व चिकित्सा उपकरण सहित जरूरी वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति

15. खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधि

16. टेक अवे, होम डिलेवरी रेस्टूरेंट

17. हॉस्पिटल, दवा, चश्मे की दुकान व दवा उत्पादन की गतिविधियां व संबंधित परिवहन

18. पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण

19. उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अपनी गतिविधि चालू रख सकते हैं.

इन सभी इकाइयों को कार्य संचालन के दौरान निर्धारित मानकों का अनुपालन करना होगा

20. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा

ये गतिविधियां बंद

1. आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे. हालांकि, वे मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. जरूरत पड़ने पर विभागीय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकते हैं.

2. टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा के संचालन सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी. स्वास्थ्य की तत्काल जरूरत को देखते हुए अस्पताल तक वाहन की सुविधा को इससे बाहर रखा गया है.

3. सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रखेंगी.

4. सभी प्रकार के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे.

5. सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे.

6. विदेश से आनेवाले सभी नागरिक, अन्य राज्यों से हुए नागरिक भी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेनटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करेंगे.

7. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे. बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे.

कोरोना से डरिए मत सावधान रहिए

घबराएं नहीं. कोरोना को हराया जा सकता है. हम सब इसके फैलने के तरीकों को जान कर इससे बचाव कर सकते हैं. एक-एक व्यक्ति की सजगता ही सुरक्षा का कवच तैयार करेगी. यह समय है, जब हम अपने व दूसरों के स्वास्थ्य की परवाह करें. कोरोना से डरिए मत सावधान रहिए.

– हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री

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