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कानपुर: दुर्गा पंडाल में प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर लगेगा 25 हजार का जुर्माना, ब्लैकलिस्ट हो सकती है कमेटी

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दुर्गा पूजा से पहले ही नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है. शहर के दुर्गा पंडालो में प्लास्टिक का गिलास, कटोरी आदि का इस्तेमाल होते पाया गया तो नगर निगम कमेटी पर 1 हजार से 25 हजार तक जुर्माना लगाएगा.

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कानपुर शहर के दो दर्जन से अधिक पंडालो में दुर्गा पूजा का आयोजन इस बार किया जा रहा है. दुर्गा पूजा से पहले ही नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है. शहर के दुर्गा पंडालो में प्लास्टिक का गिलास, कटोरी आदि का इस्तेमाल होते पाया गया तो नगर निगम कमेटी पर 1 हजार से 25 हजार तक जुर्माना लगाएगा. यही नहीं आयोजन समिति को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकेगा, जिससे उन्हें अगली वर्ष कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलेगा. वहीं नगर निगम के अफसरों ने निगम के किसी स्थान या पार्क में होने वाले आयोजन पर अनुमति इस शर्त पर दे रहे हैं कि कमेटी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगी.

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कार्यक्रम समाप्ति पर साफ-सफाई की भी होगी जिम्मेदारी

कानपुर नगर निगम के प्रभारी अधिकारी (संपत्ति) अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक पार्क या नगर निगम के किसी स्थान पर होने वाले आयोजनों की अनुमति इसी शर्त पर दी जा रही है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा. वहीं उनको कार्यक्रम समाप्ति के बाद पूरी सफाई भी करानी होगी. नवीननगर, काकादेव की श्री सर्बोजनिन दुर्गोत्सव कमेटी को मॉडल टाउन पार्क में 54वें दुर्गा पूजा कार्यक्रम की अनुमति दी गई है. इसमें 20 से 24 अक्तूबर तक श्री दुर्गा पूजा आयोजन, 25 को सामान हटाने को कहा गया है. इसके साथ ही प्लास्टिक के गिलास, प्लेटों, कटोरी आदि का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है.अनुमति में शर्त यह लगाई है कि संस्था 15 जुलाई 2018 को जारी शासनादेश का अनुपालन करेगी. इसके तहत समारोह के दौरान प्लास्टिक के गिलास, प्लेटों, कटोरी आदि का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है. जांच में इसका उल्लंघन पाया जाएगा, तो कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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इस तरह लगेगा जुर्माना

●100 ग्राम प्लास्टिक पर एक हजार.

●101 ग्राम से 500 ग्राम पर दो हजार.

●501 ग्राम से एक किलो तक पांच हजार.

●एक किलो से पांच किलो तक 10 हजार.

●इससे ज्यादा मिलने पर 25 हजार जुर्माना.

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