15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Diwali 2021 : दीपावली व छठ को लेकर इन पटाखों की बिक्री व प्रयोग पर रोक, बेच सकेंगे ऐसे पटाखे

Advertisement

विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 78 से 88 व विस्फोटक नियमावली 127 से का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा. पटाखों के अस्थायी विक्रेता ललित नारायण स्टेडियम में आतिशबाजी सामग्री की बिक्री कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना होगा.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Diwali 2021, लोहरदगा न्यूज : झारखंड के लोहरदगा के अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने दीपावली व छठ पर्व को लेकर पर पटाखा की बिक्री व प्रयोग के लिए निर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि विदेशों से आयातित पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है. उसकी बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी. देसी प्रतिबंधित पटाखों की भी बिक्री नहीं होगी. लोहरदगा जिले में वैसे पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम हो. दीपावली में शाम में पटाखे मात्र दो घंटे फोड़े जा सकेंगे.

- Advertisement -

दीपावली व छठ के दौरान बिक्री के लिए लाये गये पटाखों का स्टॉक पंजी संधारण करना है, जिसमें पटाखा कहां से आया तथा कितनी मात्रा में लाया गया. इससे संबंधित विवरणी दुकानदार पंजी में दर्ज करेगा. जांच के दौरान प्रस्तुत करना होगा. आतिशबाजी का भंडारण निवास गृह में नहीं किया जायेगा, बल्कि बिक्री स्थल पर ही किया जायेगा. पटाखा का भंडारण व विक्रय स्थल भवन के भूमि तल पर होगा. विक्रेता अपने बिक्री स्थल पर अग्निशमन की व्यवस्था रखेंगे.

Also Read: Dhanteras 2021 : धनतेरस पर बाजारों की रौनक बढ़ी, सोना-चांदी के गहने और मोबाइल पर ये ऑफर दे रहे दुकानदार

प्रतिबंधित क्षेत्र मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा चर्च, अस्पताल, सरकारी स्वामित्व भवन भूमि व संवेदनशील क्षेत्र से 50 मीटर के बाहर में होगा. विक्रेता अग्निशमन पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लेंगे. विदेशी, गैर कानूनी तरीके से आयातित पटाखे व प्रतिबंधित पटाखे की बिक्री नहीं होगी. विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 78 से 88 व विस्फोटक नियमावली 127 से का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा. पटाखों के अस्थायी विक्रेता ललित नारायण स्टेडियम में आतिशबाजी सामग्री की बिक्री कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना होगा.

Also Read: Diwali 2021 : दिवाली पर मिट्टी के दीयों से जगमग होंगे गांव, पीएम मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ पर क्या बोले कुम्हार

Posted By : Guru Swarup Mishra

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें